उत्तराखण्ड राज्य के सभी अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत हर साल 3 LPG सिलेंडर की रिफिलिंग फ्री मिलेगी। सिर्फ़ अंत्योदय राशन कार्ड धारक (पिंक राशन कार्ड धारक) परिवार ही इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।
इस योजना के बारे में और जानने के लिए पूरा लेख पढ़ें।
उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना की मुख्य विशेषताएं | |
|---|---|
| योजना का नाम | उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना। |
| शुरुआत की तिथि | वर्ष 2023 |
| प्रदान किए जाने वाले लाभ | हर साल 3 गैस सिलिंडर की मुफ्त रिफिलिंग। |
| पात्र लाभार्थी | पिंक राशन कार्ड/ अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवार। |
| नोडल विभाग | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग। |
| आवेदन कैसे करें | गैस एजेंसी में जा कर अंत्योदय राशन कार्ड लिंक कराएं। |
| योजना अंग्रेजी में पढ़े | Uttarakhand Mukhyamantri Antyodaya Nishulk Gas Refill Yojana. |
| फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |

उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के लोगों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।
- इनमें से कुछ खास योजनाएं हैं जैसे “मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना” और “मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना”। (Mukhyamantri Antyodaya Nishulk Gas Refill Yojana)
- उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वर्ष 2023 में पौड़ी गढ़वाल जिले से घरेलु उपयोग में होने वाले LPG सिलेंडर पर यह सब्सिडी योजना शुरू की गयी थी।
- इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के न्यूनतम आय वर्ग के परिवारों को लकड़ी का इस्तेमाल कर खाना पकाने के तरीके को बदलकर साफ ईंधन यानी LPG का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
- इस योजना का संचालन सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- सरकार द्वारा अब मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत सभी सभी पात्र लाभार्थी परिवारों को निःशुल्क घरेलु LPG सिलेंडर देगी।
इस योजना के तहत लाभार्थी को हर साल 3 घरेलू LPG गैस सिलेंडर निःशुल्क मिलेंगे। - जैसा कि इस योजना के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है की मुफ्त गैस सिलेंडर का लाभ प्रदेश के सभी निवासियों को नहीं मिलेगा।
- मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल योजना के तहत सिर्फ़ अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवार (पिंक राशन कार्ड धारक) को मुफ्त गैस सिलिंडर रिफिल का लाभ सरकार द्वारा दिया जायेगा।
- उत्तराखण्ड सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत लगभग 1,84,108 अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को हर साल 3 मुफ्त घरेलू गैस सिलेंडर का लाभ दिया जा रहा हैं।
- यह गैस सिलेंडर योजना सब्सिडी बेस्ड योजना है जिसमें लाभार्थी परिवारों को गैस सिलेंडर को उसके मूल दाम पर खरीदना होगा फिर इसके बाद गैस एजेंसी द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में वापस सब्सिडी की राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी।
- अगर लाभार्थी को मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के बारे में कोई मदद चाहिए तो वे अपने जिले के सप्लाई अधिकारी से संपर्क कर सकता हैं।
- उत्तराखण्ड सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं की सूची यहाँ देखी जा सकती है।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के सभी पात्र अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- प्रति वर्ष गैस सिलेंडर रिफिल निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत हर साल 3 गैस सिलेंडर की रिफिल मुफ्त करा सकते है।
- मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत 4 महीने में 1 गैस सिलेंडर रिफिल का लाभ लिया जा सकता है।
- योजना का लाभ केवल घरेलू गैस सिलेंडर पर ही दिया जायेगा।

पात्रता की आवश्यक शर्तें
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा हर साल 3 घरेलू गैस सिलेंडर की मुफ्त रिफिलिंग का लाभ केवल उन लाभार्थी परिवारों को प्रदान किया जायेगा जिनके द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
- केवल उत्तराखण्ड के स्थायी/ मूल निवासी ही योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है।
- लाभार्थी के घर में एक वैध घरेलू LPG कनेक्शन होना चाहिए।
- लाभार्थी परिवार के पास पिंक राशन कार्ड होना चाहिए जिसे आम तौर पर अंत्योदय राशन कार्ड कहा जाता है।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत हर साल 3 घरेलू LPG सिलेंडर की रिफलिंग का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को अपना गैस कनेक्शन लिंक करने के लिए गैस एजेंसी में निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे :-
- घरेलू गैस कनेक्शन की जानकारी।
- गुलाबी राशन कार्ड। (अंत्योदय कार्ड)
- लाभार्थी का आधार कार्ड।
- मोबाइल नंबर।
- बैंक खाता नंबर और IFSC कोड।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत अंत्योदय राशन कार्ड (पिंक राशन कार्ड) लाभार्थी परिवार को हर साल 3 घरेलू गैस सिलेंडर मुफ्त में प्रदान किये जा रहे है।
- लाभार्थी को सबसे पहले अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण के साथ संबंधित गैस एजेंसी में जाना होगा।
- जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा प्रदेश के सभी अंत्योदय कार्ड परिवारों की सूची सम्बंधित गैस एजेंसी को पहले ही प्रदान कर दी जाएगी।
- इसके बाद LPG गैस एजेंसी लाभार्थी के गैस कनेक्शन को उनके आधार कार्ड, अंत्योदय राशन कार्ड और बैंक खाते से लिंक करेगी।
- अंत्योदय राशन कार्ड परिवार द्वारा हर 4 महीने में एक बार निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिलिंग का लाभ उठाया जा सकता है।
- उत्तराखण्ड सरकार की यह एक सब्सिडी योजना है जिसमे लाभार्थी को सबसे पहले अपनी गैस एजेंसी से मूल दाम पर गैस का सिलेंडर खरीदना होगा।
- इसके बाद गैस एजेंसी द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में सब्सिडी के पैसे वापस कर दिए जायेंगे।
- अब उत्तराखण्ड सरकार द्वारा गैस एजेंसियों को सब्सिडी का पैसा वापस किया जायेगा।
- इस जानकारी ये ये तो साफ होता है कि सरकार की मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के लिए कहीं भी सीधे तौर पर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- बस लाभार्थी को अपनी गैस एजेंसी में जाना होगा, अपने अंत्योदय राशन कार्ड को गैस कनेक्शन से लिंक करना होगा और उसके बाद सभी पात्र लाभार्थी साल में 3 LPG सिलेंडर की रिफिलिंग मुफ्त में करा सकते है।
- योजना के सम्बन्ध में अगर किसी मदद या सहायता की जरुरत हो तो लाभार्थी अपने जिले के आपूर्ति अधिकारी से संपर्क कर सकता है।
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखण्ड सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट।
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के दिशानिर्देश।
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- उत्तराखण्ड सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की संपर्क जानकारी।
- उत्तराखण्ड सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का पता :-
मुख्य सचिव भवन, उत्तराखंड सचिवालय,
4, सुभाष रोड, देहरादून – 248001।
