उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संचालित अपनी मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के तहत राज्य के 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को सप्ताह में दो बार अंडे और दो बार केले के चिप्स जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराएगी।
पूरी जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।

उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नामउत्तराखण्ड मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना।
शुरुआत की तिथिज्ञात नहीं है।
प्रदान किए जाने वाले लाभप्रति सप्ताह पौष्टिक खाना बच्चों को।
पात्र लाभार्थी3 वर्ष से 6 वर्ष से तक के बच्चे।
नोडल विभागमहिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग।
आवेदन कैसे करेंआंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से।
योजना अंग्रेजी में पढ़ेUttarakhand Mukhyamantri Bal Poshan Yojana.
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उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

  • उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश में “मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना” संचालित की जा रही है जिसके तहत राज्य की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा रहे है।
  • अब बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा “मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना” (Uttarakhand Mukhyamantri Bal Poshan Yojana) शुरू की गयी है।
  • इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को प्रति सप्ताह पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराकर उनके पोषण स्तर में सुधार लाना है।
  • उत्तराखण्ड सरकार के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
  • सरकार द्वारा 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के सभी पात्र बच्चों को अंडे और केले के चिप्स जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराये जा रहे है।
  • मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के तहत सभी लाभार्थी बच्चों को सप्ताह में दो बार अंडे और दो बार केले के चिप्स दिए जायेंगे।
  • यदि कोई बच्चा अंडे नहीं खाता हैं तो उससे सिर्फ केले के चिप्स ही दिए जायेंगे।
  • मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के तहत बच्चों का पंजीकरण संबंधित क्षेत्रों के आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा।
  • उत्तराखण्ड सरकार की मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए केवल ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा ही उपलब्ध है।
  • पंजीकृत बच्चों को सप्ताह में दो बार केले के चिप्स और दो बार अंडे केवल आंगनवाड़ी केंद्रों पर ही मिलेंगे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा वितरित किये जायेंगे।
  • गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में गर्भवती महिलाएं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत भी अपना पंजीकरण करा सकती हैं जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा पहले बच्चे के जन्म के समय 5,000 रुपये और दूसरे बच्चा लड़की होने पर पर 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
  • उत्तराखण्ड सरकार द्वारा “मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना” के तहत माँ और उसके बच्चे के लिए एक दैनिक देखभाल किट भी प्रदान की जा रही है जिसमें पंजीकरण संबंधित आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से किया जा सकता है।
  • उत्तराखण्ड सरकार की मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यालय या आंगनवाड़ी केंद्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जा सकता है।

उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लाभ

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

  • प्रदेश के 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
    • बच्चों को पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।
    • अंडे सप्ताह में दो बार दिए जायेंगे।
    • केले के चिप्स सप्ताह में दो बार दिए जायेंगे।
    • जो बच्चे अंडे नहीं खाते उन्हें केले ही दिए जायेंगे।

पात्रता की आवश्यक शर्तें

  • उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सभी पात्र लाभार्थियों को सप्ताह में दो बार अंडे और दो बार केले के चिप्स प्रदान किये जायेंगे जिनके द्वारा सरकार की मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
    • जिन बच्चों की आयु 3 वर्ष से 6 वर्ष के बीच है वे योजना में पात्र मानें जायेंगे।
    • लाभार्थी बच्चों की माता उत्तराखण्ड की स्थायी या मूल निवासी होनी चाहिए।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

  • उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के अंतर्गत अपने बच्चे का पंजीकरण कराने के लिए लाभार्थी माता को आंगनवाड़ी केंद्र में निम्नलिखित दस्तावेज जमा कराने होंगे :-
    • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
    • माता का आधार कार्ड।
    • बच्चे का आधार कार्ड। (यदि उपलब्ध हो)

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

  • उत्तराखण्ड सरकार की मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के तहत बच्चों की माताएं अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र जाकर पंजीकरण करा सकती हैं।
  • आँगनवाड़ी केंद्र पर उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के सभी पात्र लाभार्थी बच्चों का मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना में पंजीकरण करेंगी।
  • उसके पश्चात आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा पंजीकृत बच्चों की सूची बनाकर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को ऑनलाइन जमा की जाएगी।
  • सभी पात्र और पंजीकृत बच्चों को सप्ताह में 2 दिन अंडे और 2 दिन केले के चिप्स दिए जायेंगे।
  • जो बच्चे अंडे नहीं खाते है उन्हें केवल केले ही दिए जायेंगे।
  • आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा हर बार लाभार्थी बच्चों को अंडे और केले के चिप्स देते समय बायोमेट्रिक्स के माध्यम से विवरण दर्ज किया जायेगा।
  • वर्तमान में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए कोई भी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
  • योजना में पंजीकरण और बच्चों को राशन का वितरण आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से ही किया जाएगा।
  • उत्तराखण्ड सरकार की मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के संबंध में किसी भी सहायता या मदद की आवश्यकता होने पर लाभार्थी माताएं अपने क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकती हैं।

उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक

सहायता के लिए संपर्क विवरण

  • उत्तराखण्ड सरकार के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का संपर्क नंबर :- 9259553906 (समय: सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक)
  • उत्तराखण्ड सरकार के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का संपर्क ईमेल :-
    • dir.icds.ua@gmail.com
    • help.wecduk@gmail.com
  • उत्तराखण्ड महिला एवं सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का पता :-
    आईसीडीएस कार्यालय, नंदा की चौकी के पास,
    चकराता रोड, देहरादून,
    उत्तराखण्ड।

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