उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अपनी मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत विधवा, निराश्रित, अविवाहित, तलाकशुदा, दिव्यांग और परित्यक्ता महिलाओं द्वारा शुरू किये जाने वाले स्वरोजगार कार्यों पर अधिकतम 1,50,000/- लाख रूपये या परियोजना लागत का 75% (जो भी अधिक हो) तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
इसके अलावा अपराध या एसिड अटैक पीड़ित महिलाएँ तथा ट्रांसजेंडर भी इस योजना में आवेदन करने के पात्र हैं।
इस योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए सम्पूर्ण लेख पढ़ें।
उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की मुख्य विशेषताएं
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योजना का नाम | उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। |
शुरुआत की तिथि | 18.06.2025. |
प्रदान किए जाने वाले लाभ | स्वरोजगार शुरू करने के लिए सब्सिडी। |
पात्र लाभार्थी | उत्तराखण्ड प्रदेश की एकल महिला। |
नोडल विभाग | उत्तराखण्ड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग। |
योजना अंग्रेजी में पढ़े | Uttarakhand Mukhyamanri Ekal Mahila Swarojgar Yojana |
आवेदन कैसे करें | आवेदन पत्र द्वारा। |
फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |
उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
- उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए एक अनोखी स्वरोजगार योजना शुरू की है, जिसका नाम है “मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना”।
- सरकार के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, जो स्वयं अपना स्वरोजगार व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं।
- सरकार की महिला स्वरोजगार योजना प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगी।
- इस योजना के अंतर्गत पात्र महिला लाभार्थियों को स्वरोजगार/ व्यवसायिक प्रोजेक्ट्स शुरू करने पर आने वाली परियोजना लागत पर सरकारी सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- महिला आवेदक अपनी व्यावसायिक गतिविधि के अनुसार 2 लाख तक की परियोजना लागत (Project Cost) पर सब्सिडी प्राप्त कर सकती हैं।
- सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत परियोजना लागत पर अधिकतम 1,50,000/- लाख रूपये या 75% सब्सिडी (जो भी अधिक हो) प्रदान की जाएगी।
- योजना में दी जाने वाली सब्सिडी की राशि सरकार द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों की पूर्ति होने पर 3 किस्तों में महिला लाभार्थी के बैंक खाते में दी जाएगी।
- महिला लाभार्थी परियोजना लागत की शेष राशि बैंक ऋण के माध्यम से भी प्राप्त कर सकती है।
- योजना का लाभ उत्तराखण्ड की सभी महिलाओं के लिए उपलब्ध नहीं है। केवल विधवा, निराश्रित, परित्यक्ता, अविवाहित, एवं दिव्यांग महिलाएँ ही मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार योजना में आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- इस योजना का लाभ केवल वे महिलाएँ उठा सकती हैं, जिनकी आयु 21 से 50 वर्ष के बीच हो और जिनकी परिवार की कुल वार्षिक आय 72,000/- रूपये प्रति वर्ष से कम हो।
- इसके अलावा ट्रांसजेंडर तथा अपराध एवं एसिड अटैक पीड़ित महिलाएँ भी मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अपना स्वरोजगार शुरू करने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी हेतु आवेदन कर सकती हैं।
- उत्तराखण्ड सरकार के संबंधित विभाग द्वारा इस योजना की गाइडलाइन जारी कर दी है और आवेदन स्वीकार करना शुरू कर दिया है।
- इस योजना के आवेदन की प्रारंभ तिथि 18-06-2025 है तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि 20-08-2025 है।
- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का आवेदन पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) कार्यालय या बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- महिला लाभार्थी उत्तराखण्ड सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं जैसे “बिजली सब्सिडी योजना” और “मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना” का भी लाभ भी अपनी पात्रता के अनुसार उठा सकती हैं।
इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यवसाय
- महिला आवेदक उत्तराखण्ड सरकार की मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्तिकरण स्वरोजगार योजना के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनी आय बढ़ाने के लिए स्वरोजगार गतिविधि शुरू कर सकती हैं और क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी (Credit Linked Subsidy) का लाभ प्राप्त कर सकती हैं :-
- कृषि
- बागवानी
- पशुपालन
- पोल्ट्री फार्मिंग
- भेड़-बकरी पालन
- मछली पालन
- बागवानी/ गार्डनिंग
- फल प्रसंस्करण
- ब्यूटी पार्लर
- बुटीक
- अल्टरेशन या सिलाई का कार्य
- कॉस्मेटिक की दुकान
- सामान्य सेवाएँ
- कैंटीन या कैटरिंग
- प्लंबर
- तकनीशियन
- बिजली मिस्त्री
- डेटा एंट्री
- हार्डवेयर रिपेयरिंग
- टेली कॉलिंग
- हिंदी कॉल सेंटर
- अन्य कोई भी स्वरोजगार गतिविधि
पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- प्रदेश की महिला आवेदकों को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- 2 लाख रूपये तक के स्वरोजगार परियोजना (प्रोजेक्ट) पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- परियोजना पर आने वाली लागत का 75% या अधिकतम 1,50,000/- रूपये तक की सब्सिडी देय होगी।
- परियोजना लागत का 25% भाग महिला लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन करना होगा।
योजना में किस्तों के वितरण की प्रक्रिया
- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दी जाने वाली सरकारी अनुदान (सब्सिडी) की 3 किस्तें महिला लाभार्थी के बैंक खाते में निम्न प्रकार से प्रदान की जाएंगी :-
पात्रता की आवश्यक शर्तें
- उत्तराखण्ड सरकार की मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत परियोजना लागत का 75% या अधिकतम 1.5 लाख तक का सरकारी अनुदान (सब्सिडी) केवल उन्हीं लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा जो नीचे दी गई योजना की पात्रता शर्तों को पूर्ण करेगी :-
- महिला आवेदक उत्तराखण्ड की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- महिला आवेदक की आयु 21 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- महिला आवेदक के बैंक खाते में न्यूनतम 25,000/- रूपये की धनराशि होनी आवश्यक है।
- महिला आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 72,000/- रूपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए।
- महिला आवेदक उत्तराखण्ड सरकार की किसी अन्य योजना की लाभार्थी नहीं होनी चाहिए।
- बैंक डिफाल्टर महिला योजना में आवेदन हेतु पात्र नहीं है।
- केवल निम्नलिखित श्रेणियों से सम्बन्ध रखने वाली महिलाएँ इस योजना में आवेदन करने के लिए पात्र हैं :-
- निराश्रित महिला।
- अविवाहित महिला।
- विधवा महिला।
- परित्यक्ता महिला।
- ट्रांसजेंडर।
- दिव्यांग महिला।
- तलाकशुदा महिला।
- अपराध एवं एसिड अटैक पीड़ित महिला।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- उत्तराखण्ड सरकार की मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत स्वरोजगार व्यवसाय पर सरकारी अनुदान (सब्सिडी) प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय महिला आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन पत्र के संलग्न करने होंगे :-
- उत्तराखण्ड में निवास का प्रमाण पत्र/ अधिवास प्रमाण पत्र।
- महिला लाभार्थी का आधार कार्ड।
- परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र।
- पात्रता के अनुसार प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता संख्या व आईएफएससी कोड।
- मोबाइल नंबर।
- पात्रता के अनुसार जाति प्रमाण पत्र।
- हाल ही का रंगीन पासपोर्ट आकार फोटो।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत पात्र महिला आवेदक उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्वरोजगार व्यवसायिक गतिविधि हेतु अनुदान (सब्सिडी) के लिए आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकती हैं।
- उत्तराखण्ड सरकार की मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का आवेदन पत्र निम्नलिखित सरकारी कार्यालयों से महिला आवेदक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है :-
- जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO)
- बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO)
- महिला आवेदक को आवेदन पत्र को सही-सही भरना होगा और सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
- आवेदन पत्र तथा संलग्न किये गए दस्तावेजों को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से संबंधित DPO या CDPO कार्यालय में भेज देना होगा।
- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना में प्राप्त आवेदन पत्र का प्रारंभिक सत्यापन जिला कार्यक्रम अधिकारी या बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा किया जाएगा और पात्र पायी गयी महिला के आवेदन पत्रों को अग्रिम जांच हेतु जिला स्तरीय समिति को भेजा जाएगा।
- जिला स्तरीय समिति, जिसकी अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी (CDO) करेंगे, उनके द्वारा पात्र महिला आवेदकों का चयन किया जायेगा।
- चयनित महिला आवेदकों के आवेदन अंतिम स्वीकृति के लिए महिला कल्याण निदेशालय को भेजे जाएंगे।
- उत्तराखण्ड सरकार की मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ सीधे चयनित महिला लाभार्थियों के बैंक खाते में 3 किस्तों में प्रदान कर दिया जाएगा।
- योजना से संबंधित किसी भी सहायता या जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO) या जिला कार्यक्रम अधिकारी (DPO) से संपर्क किया जा सकता है।
- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के आवेदन दिनांक 18-06-2025 से आरम्भ हो चुके है तथा योजना में आवेदन करने कीअंतिम तिथि 20-08-2025 है।
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का आवेदन पत्र।
- उत्तराखण्ड मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के आधिकारिक दिशा निर्देश।
- उत्तराखण्ड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट।
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- उत्तराखण्ड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का संपर्क नंबर :- 9259553906. (समय सुबह 10:00 बजे से शाम 06:00 बजे तक)
- उत्तराखण्ड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का संपर्क ईमेल :-
- help.wecduk@gmail.com.
- dir.icds.ua@gmail.com.
- उत्तराखण्ड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग पता :-
आईसीडीएस कार्यालय, नंदा की चौकी के पास,
चकराता रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- उत्तराखण्ड सरकार की मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत परियोजना लागत का 75% या अधिकतम 1.5 लाख तक का सरकारी अनुदान (सब्सिडी) केवल उन्हीं लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा जो नीचे दी गई योजना की पात्रता शर्तों को पूर्ण करेगी :-

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