हरियाणा सरकार की दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹2,100 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना 01 जनवरी 2026 से पूरे राज्य में लागू है और इसका संचालन सेवा (SEWA) विभाग, हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है। पात्र महिलाएं दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी मोबाइल ऐप (DDLLY App) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। योजना से संबंधित पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, भुगतान व्यवस्था, आवश्यक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।
हरियाणा दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना की मुख्य विशेषताएं | |
|---|---|
| योजना का नाम | दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना |
| लागू होने की तिथि | 01 जनवरी 2026 |
| राजपत्र अधिसूचना | 08 जनवरी 2026 |
| प्रदान किया जाने वाला लाभ | प्रतिमाह ₹2,100 की आर्थिक सहायता |
| प्रथम माह का भुगतान | पूरी ₹2,100 राशि सीधे लाभार्थी के बचत खाते में |
| दूसरे माह से भुगतान | ₹1,100 बचत खाते में तथा ₹1,000 सरकार द्वारा RD/FD खाते में जमा |
| पात्र लाभार्थी | 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र महिलाएं |
| नोडल विभाग | सेवा (SEWA) विभाग, हरियाणा सरकार |
| मुख्य आय सीमा | सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,00,000 तक |
| अतिरिक्त पात्रता | ₹1,80,000 तक वार्षिक आय वाले कुछ परिवार निर्धारित शर्तों के अधीन पात्र |
| निवास संबंधी शर्त | आवेदिका अथवा हरियाणा में विवाह के बाद रहने वाली महिला के पति का कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा निवासी होना आवश्यक |
| एक परिवार में लाभार्थी | सभी पात्र महिलाएं लाभ प्राप्त कर सकती हैं, संख्या पर कोई सीमा नहीं |
| मासिक फेस ऑथेंटिकेशन | DDLLY App के माध्यम से अनिवार्य |
| भुगतान प्रणाली | PFMS के माध्यम से DBT |
| आवेदन सत्यापन | CRID द्वारा PPP डेटाबेस के माध्यम से (लगभग 15 दिनों में) |
| आवेदन का माध्यम | केवल DDLLY मोबाइल ऐप |
| शिकायत निवारण | DDLLY App या जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) के माध्यम से |
| DDLLY मोबाइल ऐप | Google Play Store से डाउनलोड करें |
| किश्त / भुगतान स्थिति | pension.socialjusticehry.gov.in |
| लाभार्थी सूची | pension.socialjusticehry.gov.in/ben_List |
| सेवा विभाग की वेबसाइट | sewa.haryana.gov.in |

हरियाणा दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना शुरू की है। इस योजना की अधिसूचना 08 जनवरी 2026 को जारी की गई थी तथा इसे पूरे राज्य में 01 जनवरी 2026 से प्रभावी किया गया है। योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बन सकें।
इस योजना का संचालन हरियाणा सरकार के सेवा (सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय) विभाग द्वारा किया जा रहा है। आवेदन, सत्यापन, लाभार्थी की सहमति, भुगतान तथा मासिक प्रमाणीकरण जैसी सभी प्रक्रियाएं दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी मोबाइल ऐप (DDLLY App) के माध्यम से संचालित होती हैं। आवेदन प्राप्त होने के बाद CRID परिवार पहचान पत्र (PPP) के आधार पर पात्रता का सत्यापन करता है और पात्र पाए जाने पर आर्थिक सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।
योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र महिला को ₹2,100 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। पहले महीने में पूरी ₹2,100 की राशि सीधे लाभार्थी के बचत खाते में जमा की जाती है। इसके बाद प्रत्येक माह ₹1,100 लाभार्थी के बचत खाते में और ₹1,000 सरकार द्वारा उसके नाम से रिकरिंग डिपॉजिट (RD) या फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) खाते में जमा किए जाते हैं। परिपक्वता (Maturity) पर यह जमा राशि ब्याज सहित लाभार्थी को प्रदान की जाती है। सभी भुगतान PFMS के माध्यम से DBT द्वारा किए जाते हैं।
योजना के लिए 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। मुख्य श्रेणी में उन परिवारों की महिलाएं पात्र हैं जिनकी सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय ₹1 लाख तक है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने निर्धारित शर्तों के अधीन ₹1.80 लाख तक वार्षिक आय वाले कुछ परिवारों की महिलाओं को भी पात्रता प्रदान की है। यदि किसी महिला का विवाह हरियाणा के बाहर हुआ है, तो उसके पति का कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा का निवासी होना आवश्यक है। इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि एक ही परिवार की सभी पात्र महिलाएं इसका लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
आवेदन केवल दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी मोबाइल ऐप (DDLLY App) के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। आवेदन जमा होने के बाद CRID लगभग 15 दिनों के भीतर पात्रता का सत्यापन करता है। लाभ की निरंतर प्राप्ति के लिए प्रत्येक लाभार्थी को हर माह ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन (Liveness Certificate) पूरा करना अनिवार्य है। आवेदन, भुगतान, पात्रता या शिकायत से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए लाभार्थी अपने जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) से संपर्क कर सकती हैं या DDLLY App में उपलब्ध शिकायत निवारण सुविधा का उपयोग कर सकती हैं।
हरियाणा की महिला लाभार्थी अव्वल बालिका योजना और हर घर हर गृहिणी योजना की जानकारी भी प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा, हरियाणा सरकार की अन्य योजनाओं की सूची भी देखी जा सकती है।

लाड़ो लक्ष्मी योजना की किश्तों के बारे में जानकारी
- हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी द्वारा दिनांक 3 दिसंबर 2025 को दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना की दूसरी किश्त जारी की जा चुकी है।
- मुख्यमंत्री जी ने आगे बताया कि 30-11-2025 तक लगभग 9,00,592 महिला लाभार्थी लाड़ो लक्ष्मी योजना की मोबाइल ऐप पर अपना पंजीकरण कर चुकी हैं।
- इनमें से 7,01,965 पात्र महिला लाभार्थी पायी गयी हैं।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पात्र महिलाओं में से 5,58,346 लाभार्थियों को दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना की दूसरी किस्त मिल चुकी है।
- वहीं शेष 1,43,619 महिला लाभार्थियों की आधार KYC सरकार की ओर से लंबित है और जल्द पूरी कर दी जाएगी।
- जैसे ही हरियाणा सरकार द्वारा इसे पूरा किया जायेगा बाकी महिला लाभार्थियों को भी 2,100 रुपये की दूसरी किस्त सीधे उनके खाते में भेज दी जाएगी।
- अब सरकार दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना की वित्तीय सहायता को हर 3 महीने में एक बार भेजने की योजना बना रही है।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
हरियाणा सरकार की दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- प्रत्येक पात्र महिला को ₹2,100 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- एक वर्ष में कुल ₹25,200 की आर्थिक सहायता का लाभ मिलता है।
- पहले माह की पूरी ₹2,100 की राशि सीधे लाभार्थी के बचत बैंक खाते में जमा की जाती है।
- दूसरे माह से ₹1,100 लाभार्थी के बचत खाते में और ₹1,000 सरकार द्वारा उसके नाम से आरडी (RD) या एफडी (FD) खाते में जमा किए जाते हैं।
- आरडी/एफडी में जमा राशि परिपक्वता के बाद ब्याज सहित लाभार्थी को प्रदान की जाती है।
- सभी भुगतान डीबीटी (DBT) के माध्यम से पीएफएमएस (PFMS) द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजे जाते हैं।
पात्रता की आवश्यक शर्तें
दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत ₹2,100 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए महिला आवेदिका को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:
- आवेदिका की आयु 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदिका या उनके पति (यदि विवाह के बाद दूसरे राज्य से हरियाणा आई हैं) का हरियाणा में कम से कम 15 वर्ष से निवास होना चाहिए।
- परिवार की सत्यापित वार्षिक आय ₹1,00,000 तक होनी चाहिए तथा ग्राम सभा, क्षेत्र सभा या वार्ड समिति द्वारा परिवार की पहचान “निर्धनतम परिवार” के रूप में की गई हो।
- जिन परिवारों की सत्यापित वार्षिक आय ₹1,80,000 तक है, वे भी अधिसूचना में निर्धारित अतिरिक्त पात्रता शर्तों को पूरा करने पर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- एक ही परिवार की सभी पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकती हैं।
- आवेदिका के नाम पर सक्रिय बैंक खाता होना अनिवार्य है।
कौन पात्र नहीं है
यदि कोई महिला हरियाणा सरकार की निम्नलिखित सामाजिक सुरक्षा पेंशन या वित्तीय सहायता योजनाओं का लाभ पहले से प्राप्त कर रही है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी:
- वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना
- विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता योजना
- हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना
- लाड़ली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना
- कश्मीरी प्रवासी परिवारों को वित्तीय सहायता योजना
- बौने व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता योजना
- तेजाब हमले की पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को वित्तीय सहायता योजना
- विधुर एवं अविवाहित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता योजना, 2023
- हरियाणा गौरव सम्मान योजना (पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए)
- हरियाणा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन या वित्तीय सहायता योजनाएं
इसके अलावा निम्नलिखित महिलाएं भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं:
- सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय या सरकार के स्वामित्व/नियंत्रण वाले किसी संगठन में नियमित अथवा संविदा आधार पर कार्यरत महिलाएं, यदि उनकी पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से अधिक है।
- किसी भी सरकार, स्थानीय निकाय या सरकारी संगठन से पेंशन, वित्तीय सहायता या वार्षिकी प्राप्त करने वाली महिलाएं।
- आयकर का भुगतान करने वाली महिलाएं।
लाड़ो लक्ष्मी योजना की अपात्रता की शर्तें
यदि राज्य की कोई भी महिला हरियाणा सरकार से निम्नलिखित किसी भी सामाजिक वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत पहले से ही वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है तो वह दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना के तहत 2,100/- रुपये प्रति माह की सहायता के लिए आवेदन करने की पात्र नहीं है :-
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संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना में आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:
- परिवार पहचान पत्र (पीपीपी आईडी)
- आवेदिका का आधार कार्ड
- हरियाणा निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)
- बैंक खाते का विवरण आवेदिका के नाम पर सक्रिय खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- चालू मोबाइल नंबर
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
हरियाणा सरकार की दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना में आवेदन केवल आधिकारिक दीन दयाल लाड़ो लक्ष्मी मोबाइल ऐप (DDLLY App) के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। आवेदन से लेकर सत्यापन, लाभ स्वीकृति और शिकायत दर्ज करने तक की पूरी प्रक्रिया इसी मोबाइल ऐप के जरिए पूरी की जाती है। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
स्टेप 1: सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और हरियाणा सरकार की आधिकारिक दीन दयाल लाड़ो लक्ष्मी मोबाइल ऐप (DDLLY App) डाउनलोड करें।

स्टेप 2: मोबाइल ऐप खोलें और अपना पंजीकरण पूरा करें। योजना के सभी ऑनलाइन आवेदन केवल इसी आधिकारिक ऐप के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं।

स्टेप 3: अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और प्राप्त ओटीपी (OTP) के माध्यम से सत्यापन पूरा करें।

स्टेप 4: ओटीपी सत्यापन सफल होने के बाद मोबाइल ऐप आपके मोबाइल नंबर को सत्यापित कर देगा।

स्टेप 5: अब ऐप के डैशबोर्ड पर जाएं और “योजना के लिए आवेदन करें” विकल्प का चयन करें।

स्टेप 6: आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें। इसमें व्यक्तिगत विवरण, आधार संबंधी जानकारी, परिवार पहचान पत्र (PPP) आईडी, निवास विवरण, परिवार की आय, बिजली कनेक्शन, वाहन स्वामित्व और बैंक खाते की जानकारी शामिल होगी।
स्टेप 7: सभी जानकारी की जांच करने के बाद आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करें। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने पर मोबाइल ऐप आपकी पंजीकरण आईडी (Registration ID) जनरेट करेगा। इसे भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रखें।
स्टेप 8: आवेदन जमा होने के बाद आपका विवरण स्वतः नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग (CRID) को भेज दिया जाएगा। विभाग परिवार पहचान पत्र (PPP) डेटाबेस तथा अन्य उपलब्ध रिकॉर्ड के माध्यम से आपके आवेदन का सत्यापन करेगा। निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार यह प्रक्रिया सामान्यतः 15 दिनों के भीतर पूरी की जाती है।
स्टेप 9: पात्र पाए जाने पर आपको एसएमएस (SMS) के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी। इसके बाद आपको DDLLY मोबाइल ऐप में लॉगिन करके अपनी सहमति देनी होगी तथा योजना के तहत राशि प्राप्त करने का विकल्प चुनना होगा।
स्टेप 10: सहमति प्राप्त होने के बाद सीआरआईडी पात्र लाभार्थियों का विवरण सेवा विभाग को भेजेगा। इसके आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रत्येक पात्र महिला की DDLLY ID तैयार करेंगे। इसके बाद बैंक खाते का सत्यापन पीएफएमएस (PFMS) के माध्यम से किया जाएगा और आर्थिक सहायता डीबीटी (DBT) द्वारा सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
स्टेप 11: योजना का लाभ लगातार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने DDLLY मोबाइल ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन (जीवित प्रमाण) पूरा करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय पर फेस ऑथेंटिकेशन नहीं करने पर मासिक सहायता रोकी जा सकती है।

स्टेप 12: यदि आवेदन, पात्रता, भुगतान, फेस ऑथेंटिकेशन या बैंक खाते से संबंधित कोई समस्या आती है, तो DDLLY मोबाइल ऐप के शिकायत अनुभाग के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।

स्टेप 13: शिकायत का निस्तारण सबसे पहले जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) द्वारा किया जाएगा। आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार शिकायत का समाधान सामान्यतः 7 कार्य दिवसों के भीतर किया जाता है। यदि इस अवधि में शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो मामला स्वतः अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) और आवश्यकता होने पर उपायुक्त (DC) को भेज दिया जाता है, जिनका निर्णय अंतिम माना जाएगा।
लाड़ो लक्ष्मी योजना की किश्त का स्टेटस कैसे चेक करें
दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना की लाभार्थी महिलाएं अपनी मासिक आर्थिक सहायता की प्रत्येक किश्त का स्टेटस ऑनलाइन देख सकती हैं। हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसके लिए आधिकारिक पेंशन पोर्टल उपलब्ध कराया है।
स्टेप 1: सबसे पहले हरियाणा पेंशन पोर्टल पर जाएं और “आधार/पेंशन आईडी/खाता संख्या से पेंशन विवरण देखें” विकल्प पर क्लिक करें।

स्टेप 2: अब अपनी पेंशन आईडी, आधार संख्या या बैंक खाता संख्या में से कोई एक विवरण दर्ज करें और “विवरण देखें” बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 3: स्क्रीन पर आपकी लाभार्थी प्रोफाइल के साथ योजना के तहत जारी की गई सभी किश्तों का विवरण दिखाई देगा। यहां से आप भुगतान की स्थिति और अन्य संबंधित जानकारी देख सकते हैं।
स्टेप 4: यदि आप योजना के लाभार्थियों की सूची देखना चाहते हैं, तो इसी पोर्टल पर उपलब्ध लाभार्थी सूची विकल्प का उपयोग करें। यहां लाभार्थी आईडी, नाम या बैंक खाता संख्या के माध्यम से सूची खोजी जा सकती है।

जिला समाज कल्याण अधिकारीयों का संपर्क विवरण
- जैसा कि आप सभी जानते हैं की हरियाणा सरकार द्वारा लाड़ो लक्ष्मी योजना की पहली किश्त सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रदान कर दी गयी है।
- यदि आपको लाड़ो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त की राशि नहीं मिली है या योजना के संबंध में कोई शिकायत करनी है तो आप अपने जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क कर कर सकते हैं।
- हरियाणा सरकार के समस्त जिलों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों के फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और पते निम्नलिखित हैं :-
अंबाला - फोन नंबर :- 0171-2530652
- ईमेल आईडी :- dswoamb@hry.nic.in
- पता :- 172/11, कांच घर, विशालकर्मा मंदिर के पास, अंबाला सिटी-134003
भिवानी - फोन नंबर :- 01664-242761
- ईमेल आईडी :- dswobhw@hry.nic.in
- पता :- कक्ष संख्या 14, मिनी सचिवालय, पहली मंजिल, पलवल
छरखी दादरी - फोन नंबर :-
- ईमेल आईडी :- dswo.chdadri-hry@gov.in
- पता :- पुराना बीडीपीओ ब्लॉक, जिला सैनिक बोर्ड के सामने
फरीदाबाद - फोन नंबर :- 0129-2227929
- ईमेल आईडी :- dswofbd@hry.nic.in
- पता :- कक्ष संख्या 4 और 5, भूतल, सेक्टर-12, भारतीय स्टेट बैंक भवन, मिनी सचिवालय, फरीदाबाद
फतेहाबाद - फोन नंबर :- 01667-230173
- ईमेल आईडी :- dswoftb@hry.nic.in
- पता :- प्रथम मंजिल, मिनी सचिवालय एक्सटेंशन (द्वितीय चरण), फतेहाबाद
गुरुग्राम - फोन नंबर :- 0124-2323809
- ईमेल आईडी :- dswogrg@hry.nic.in
- पता :- मिनी सचिवालय के सामने, विकास सदन, गुरुग्राम
हिसार - फोन नंबर :- 01662-225604
- ईमेल आईडी :- dswohsr@hry.nic.in
- पता :- कक्ष संख्या 2, भूतल, मिनी सचिवालय, हिसार
जींद - फोन नंबर :- 01681-245167
- ईमेल आईडी :- dswoajnd@hry.nic.in
- पता :- कक्ष संख्या 8, डीआरडीए परिसर, बस स्टैंड के पास, जींद
झज्जर - फोन नंबर :- 01251-257085
- ईमेल आईडी :- dswojjr@hry.nic.in
- पता :- कक्ष संख्या 8, भूतल, मिनी सचिवालय, झज्जर
कैथल - फोन नंबर :- 01746-234522
- ईमेल आईडी :- dswoktl@hry.nic.in
- पता :- एमआईटीसी कॉलोनी, पद्मा सिटी मॉल के पीछे, करनाल रोड, कैथल
करनाल - फोन नंबर :- 0184-2266671
- ईमेल आईडी :- dswokrl@hry.nic.in
- पता :- मिनी सचिवालय, भाग-II, सेक्टर 12, करनाल
कुरुक्षेत्र - फोन नंबर :- 01744-221330
- ईमेल आईडी :- dswokrk@hry.nic.in
- पता :- कक्ष संख्या 212-13, प्रथम मंजिल, मिनी सचिवालय भाग-II, कुरुक्षेत्र
मेवात (नूंह) - फोन नंबर :- 01267-274677
- ईमेल आईडी :- dswomwthry@hry.nic.in
- पता :- कक्ष संख्या 125, भूतल, मिनी सचिवालय, मेवात
महेंद्रगढ़ (नरनौल) - फोन नंबर :- 01282-250378
- ईमेल आईडी :- dswonrl@hry.nic.in
- पता :- कक्ष संख्या 319, तीसरी मंजिल, मिनी सचिवालय, नारनौल
पलवल - फोन नंबर :- 01275-298033
- ईमेल आईडी :- dswopwl-hry@nic.in
- पता :- कक्ष संख्या 14, मिनी सचिवालय, पहली मंजिल, पलवल
पंचकूला - फोन नंबर :- 0172-2570802
- ईमेल आईडी :- dswopkl@hry.nic.in
- पता :- कक्ष संख्या 330, दूसरी मंजिल, सेक्टर-1, मिनी सचिवालय, पंचकूला
पानीपत - फोन नंबर :- 0180-2651844
- ईमेल आईडी :- dswopnp@hry.nic.in
- पता :- कक्ष संख्या 410, 411, 412, चौथी मंजिल, मिनी सचिवालय, पानीपत
रेवाड़ी - फोन नंबर :- 01274-222361
- ईमेल आईडी :- dsworwr@hry.nic.in
- पता :- पुराना डीसी कार्यालय, घरी बोली रोड के पास, रेवाड़ी
रोहतक - फोन नंबर :- 01262-269861
- ईमेल आईडी :- dsworoh@hry.nic.in
- पता :- कक्ष संख्या 20, भूतल, मिनी सचिवालय, रोहतक
सिरसा - फोन नंबर :- 01666-247610
- ईमेल आईडी :- dswosrs@hry.nic.in
- पता :- कक्ष संख्या 1-2-3, भूतल, मिनी सचिवालय, सिरसा
सोनीपत - फोन नंबर :- 0130-2220656
- ईमेल आईडी :- dswosnp@hry.nic.in
- पता :- कक्ष संख्या 7, भूतल, पुराना मिनी सचिवालय, सोनीपत
यमुनानगर - फोन नंबर :- 01732-237879
- ईमेल आईडी :- dswoynr@hry.nic.in
- पता :- मिनी सचिवालय के सामने, अनाज मंडी, मार्केट कमेटी भवन के भूतल पर, जगाधरी
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना की मोबाइल ऐप।
- हरियाणा सरकार की दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना के आधिकारिक दिशानिर्देश।
- हरियाणा दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना की किश्त की राशि का स्टेटस।
- हरियाणा दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना की जिलेवार महिला लाभार्थियों की सूची।
- हरियाणा सेवा विभाग की वेबसाइट।
सहायता के लिए संपर्क विवरण
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न. हरियाणा दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना क्या है?
उत्तर. दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार की महिला कल्याण योजना है। इसके तहत पात्र महिलाओं को ₹2,100 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाती है। यह योजना 1 जनवरी 2026 से पूरे हरियाणा में लागू है।
प्रश्न. इस योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
उत्तर. प्रत्येक पात्र महिला को ₹2,100 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता मिलती है। पहले माह में पूरी राशि बैंक खाते में जमा की जाती है। दूसरे माह से ₹1,100 बैंक खाते में तथा ₹1,000 सरकार द्वारा आरडी (RD) या एफडी (FD) खाते में जमा किए जाते हैं।
प्रश्न. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
उत्तर. हरियाणा की 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की पात्र महिलाएं और कन्याएं, जो योजना में निर्धारित निवास, आय तथा अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं, आवेदन कर सकती हैं।
प्रश्न. क्या एक परिवार की एक से अधिक महिलाएं योजना का लाभ ले सकती हैं?
उत्तर. हां। यदि परिवार की एक से अधिक महिलाएं योजना की पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं, तो सभी अलग-अलग आवेदन करके इसका लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
प्रश्न. आवेदन कैसे करें?
उत्तर. आवेदन केवल आधिकारिक दीन दयाल लाड़ो लक्ष्मी मोबाइल ऐप (DDLLY App) के माध्यम से किया जा सकता है। मोबाइल नंबर का ओटीपी सत्यापन करने के बाद आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन जमा करना होता है।
प्रश्न. क्या परिवार पहचान पत्र (PPP) अनिवार्य है?
उत्तर. हां। आवेदन की पात्रता का सत्यापन नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग (CRID) द्वारा परिवार पहचान पत्र (PPP) के आधार पर किया जाता है, इसलिए वैध PPP होना आवश्यक है।
प्रश्न. योजना के लिए आय सीमा क्या है?
उत्तर. मुख्य श्रेणी में परिवार की सत्यापित वार्षिक आय ₹1,00,000 तक होनी चाहिए। इसके अलावा ₹1.80 लाख तक वार्षिक आय वाले परिवार भी अधिसूचना में निर्धारित अतिरिक्त पात्रता शर्तें पूरी करने पर लाभ के लिए पात्र हो सकते हैं।
प्रश्न. क्या हर महीने फेस ऑथेंटिकेशन करना जरूरी है?
उत्तर. हां। प्रत्येक लाभार्थी को हर महीने DDLLY मोबाइल ऐप पर फेस ऑथेंटिकेशन (जीवित प्रमाण) पूरा करना अनिवार्य है। निर्धारित समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर आर्थिक सहायता अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है।
प्रश्न. कौन-सी महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं?
उत्तर. हरियाणा सरकार की अधिसूचित सामाजिक सुरक्षा पेंशन या वित्तीय सहायता योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाली महिलाएं, सरकारी पेंशन या वार्षिकी प्राप्त करने वाली महिलाएं, आयकर दाता तथा योजना में निर्धारित अन्य अपात्र श्रेणियों की महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले सकती हैं।
प्रश्न. लाड़ो लक्ष्मी योजना की किश्त का स्टेटस कैसे चेक करें?
उत्तर. हरियाणा पेंशन पोर्टल पर जाकर पेंशन आईडी, आधार संख्या या बैंक खाता संख्या दर्ज करके भुगतान की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकती है।
प्रश्न. आवेदन अस्वीकार होने पर क्या करना होगा?
उत्तर. यदि आवेदन सत्यापन के दौरान अपात्र पाया जाता है, तो आवश्यक जानकारी में सुधार करने के बाद DDLLY मोबाइल ऐप के माध्यम से नया आवेदन जमा करना होगा।
प्रश्न. भुगतान रुक जाने पर क्या करें?
उत्तर. यदि भुगतान बैंक खाते के सत्यापन, PPP विवरण में त्रुटि या मासिक फेस ऑथेंटिकेशन पूरा न होने के कारण रुक जाता है, तो संबंधित जानकारी अपडेट करें या जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) से संपर्क करें। सत्यापन पूरा होने के बाद भुगतान दोबारा जारी कर दिया जाएगा।
प्रश्न. योजना से संबंधित शिकायत कहां दर्ज करें?
उत्तर. शिकायत DDLLY मोबाइल ऐप के शिकायत अनुभाग में दर्ज की जा सकती है। शिकायत का निस्तारण पहले जिला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) द्वारा किया जाता है। आवश्यकता होने पर मामला अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) और फिर उपायुक्त (DC) के स्तर तक भेजा जा सकता है।
प्रश्न. यह योजना कब से लागू है?
उत्तर. हरियाणा सरकार की राजपत्र अधिसूचना के अनुसार दीनदयाल लाड़ो लक्ष्मी योजना पूरे राज्य में 1 जनवरी 2026 से प्रभावी है।

तबस्सुम पिछले 5 वर्षों से केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर शोध और लेखन कार्य कर रही हैं। अब तक कृषि, महिला कल्याण, शिक्षा और आवास जैसे क्षेत्रों की 500 से अधिक योजनाओं की जानकारी सरल हिंदी भाषा में प्रदान की है, ताकि हर पात्र नागरिक अपने अधिकारों को समझ सके और योजनाओं का लाभ उठा सके।

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