बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत प्रदेश के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक पात्र वरिष्ठ नागरिक को 1,100/- रुपये प्रति माह की पेंशन के रूप में मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं
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योजना का नाम | बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। |
शुरुआत की तिथि | ज्ञात नहीं है। |
प्रदान किए जाने वाले लाभ | 1,100/- रूपये प्रति माह की पेंशन। |
पात्र लाभार्थी | बिहार के वृद्धजन। |
नोडल विभाग | समाज कल्याण विभाग। |
आवेदन कैसे करें |
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योजना अंग्रेजी में पढ़े | Bihar Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana. |
फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |
बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
- बिहार सरकार द्वारा राज्य के लोगों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाएँ चलायी जा रही है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके जीवन स्तर में सुधार ला रही है।
- उन्ही कल्याणकारी योजनाओं में से एक है सरकार की सबसे प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना जिसका नाम है “मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना” है।
- यह योजना सरकार द्वारा विशेष रूप से राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई है जिसका उद्देश्य उन्हें प्रति माह की पेंशन प्रदान कर उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है।
- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का संचालन सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
- 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में पेंशन के रूप में प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- प्रत्येक पात्र आवेदक जो केंद्र या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना में वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहा होगा उनको 1,100/- रुपये प्रति माह की पेंशन राशि सीधा उनके बैंक खाते में दी जाएगी।
- पहले 60 से 79 वर्ष की आयु के लोगों के लिए पेंशन राशि 400/- रुपये प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए 500 रुपये प्रति माह थी।
- लेकिन यह पेंशन की राशि वरिष्ठ नागरिकों के दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।
- इसलिए दिनांक 24-06-2025 को बिहार की कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1,100/- रुपये प्रति माह कर दिया।
- वहीँ कैबिनेट द्वारा अपने इसी निर्णय में “लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा योजना” के तहत मिलने वाली विधवाओं को मासिक पेंशन और “निःशक्तता पेंशन योजना” के तहत दिव्यांगजन को मिलने वाली मासिक पेंशन की धनराशि को भी 1,100/- रूपये प्रति माह कर दिया।
- अब बिहार के प्रत्येक वरिष्ठ नागरिक को मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 1,100/- रुपये प्रति माह की पेंशन मिलेगी।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार सरकार द्वारा इस योजना के तहत लगभग 49,89,507 लोगों को सीधे उनके बैंक खाते में 55269.11 लाख रुपये प्रति माह की पेंशन की धनराशि प्रदान की जा रही है।
- बिहार सरकार की मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में प्रति माह की पेंशन का लाभ पाने के लिए वरिष्ठ नागरिक दो माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- पहला ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से है जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली (SSPMIS) पोर्टल पर उपलब्ध है।
- वहीँ दूसरा माध्यम ऑफ़लाइन आवेदन पत्र है जो ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थित आरटीपीएस काउंटर से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है।
- बिहार सरकार की मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होने पर लाभार्थी आवेदक ग्राम पंचायत कार्यालय या अपने जिला समाज कल्याण कार्यालय या बीडीओ से संपर्क कर सकते हैं।
- आवेदक के परिवार की महिला सदस्य बिहार सरकार की “मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना” के लिए भी आवेदन कर सकती हैं, जिसमें उन्हें अपना स्व-रोजगार व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000/- रुपये की वित्तीय सहायता पहली किश्त के रूप में प्रदान की जाएगी।
पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- बिहार सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना) के तहत राज्य के सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है उनको सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन के रूप में मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी पात्र व्यक्तियों को 1,100/- रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएँगे।
- बिहार की MVPY एक DBT योजना है जिसमें मासिक पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
पात्रता की आवश्यक शर्तें
- 1,100/- रुपये प्रति माह की पेंशन केवल उन्हीं पात्र आवेदकों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा बिहार सरकार की मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए निर्धारित की गयी निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूरा किया जायेगा :-
- बिहार के मूल या स्थायी निवासी ही आवेदन करने के पात्र हैं।
- लाभार्थी आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- वरिष्ठ नागरिक किसी अन्य पेंशन योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- बिहार सरकार की मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत प्रति माह पेंशन धनराशि के लिए आवेदन करते समय आवेदक वरिष्ठ नागरिक को नीचे दिए गए दस्तावेजों को पोर्टल पर अपलोड या आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा :-
- 2 रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो।
- आवेदक का आधार कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर।
- आवेदक का मतदाता पहचान पत्र।
- बैंक खाता संख्या, IFSC कोड सहित।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- बिहार राज्य के वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है वो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत प्रदान की जाने वाली 1,100/- रुपये प्रति माह की पेंशन के लिए निम्नलिखित माध्यम से आवेदन कर सकते हैं :-
- एसएसपीएमआईएस (SSPMIS) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन।
- ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से।
योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- बिहार राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थी आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से सरकार की मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- बिहार सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली (SSPMIS) नामक एक समर्पित पेंशन पोर्टल है जिस पर लाभार्थी आवेदक प्रति माह 1,100/- रूपये की पेंशन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक को पोर्टल पर जाना होगा और और MVPY के लिए पंजीकरण करें पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आवेदक की स्क्रीन पर मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र दिखाई देगा।
- आये हुवे ऑनलाइन आवेदन पत्र में लाभार्थी को अपने जिले का नाम, अपना नाम, मतदाता पहचान पत्र का नंबर, आधार नंबर और जन्म तिथि जैसी जानकारी भरकर आधार सत्यापित करें पर क्लिक करें।
- पोर्टल द्वारा OTP के माध्यम से आधार कार्ड नंबर को सत्यापित किया जायेगा।
- आधार कार्ड नंबर सत्यापित हो जाने के बाद आवेदन करें पर क्लिक करना होगा।
- बिहार सरकार की मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का विस्तृत आवेदन पत्र आवेदक की स्क्रीन पर आ जायेगा जिसमें लाभार्थी आवेदक को निम्नलिखित विवरण भरने होंगे :-
- आवेदक का व्यक्तिगत विवरण।
- आवेदक का आवासीय पता।
- आधार कार्ड और ईपीआईसी विवरण।
- सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को अपलोड करन होगा।
- योजना में प्रति माह की पेंशन के लिए आवेदन करते समय पोर्टल पर आधार सहमति पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
- सभी जानकारी अच्छे से भरने के पश्चात एक बार पूर्वावलोकन कर ले और आवेदन पत्र को जमा कर दे।
- बिहार सरकार की मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का आवेदन पत्र सत्यापन के लिए सम्बंधित ग्राम पंचायत को भेजा जाएगा।
- ग्राम पंचायत द्वारा प्रारंभिक सत्यापन के बाद आवेदन पत्र और दस्तावेजों को बिहार सरकार के समाज कल्याण निदेशालय को भेज दिया जायेगा।
- निदेशालय द्वारा अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद 1,100/- रुपये प्रति माह पेंशन की राशि सीधे वरिष्ठ नागरिक के बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।
- वरिष्ठ नागरिक अपने द्वारा किये गए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में आवेदन की स्थिति यहाँ ऑनलाइन देख सकते हैं।
योजना में ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- बिहार राज्य के वृद्धजन सरकार की वृद्धजन पेंशन योजना (ओल्ड आगे पेंशन स्कीम) के तहत मिलने वाली 1,100/- रुपये प्रति माह की पेंशन धनराशि प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक आरटीपीएस काउंटर होता है जहाँ से लाभार्थी आवेदक मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
- आवेदक को ग्राम पंचायत कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा और पूछे गए सभी विवरण को बिना कोई गलती किये भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ आवेदक को सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को संलग्न करना होगा।
- आवेदक को मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के आवेदन पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड संलग्न करना अनिवार्य है।
- बिहार वृद्धजन पेंशन योजना के आवेदन पत्र को सभी दस्तावेज़ों के साथ ग्राम पंचायत स्थित उसी आरटीपीएस काउंटर पर दो प्रतियों में जमा कर देना होगा।
- जमा किए गए आवेदन पत्रों और दस्तावेज़ों की प्रारंभिक जांच ग्राम पंचायत के अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
- प्रति माह की पेंशन के लिए पात्र पाए गए चयनित आवेदकों की सूची समाज कल्याण निदेशालय को अंतिम अनुमोदन हेतु भेज दी जाएगी।
- निदेशालय के अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेज़ों की गहनता से जांच की जाएगी और पेंशन की धनराशि हस्तांतरित करने के लिए अपनी स्वीकृति दी जाएगी।
- बिहार सरकार की मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 1,100/- रुपये की मासिक पेंशन सीधे लाभार्थी आवेदक के आधार-लिंक्ड बैंक खाते में प्रदान कर दी जाएगी।
- योजना से जुड़ी किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
योजना के महत्वपूर्ण आवेदन पत्र
- बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का ऑफलाइन आवेदन पत्र।
- बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का आधार सहमति प्रपत्र।
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
- बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र।
- बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए पंजीकरण।
- बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की आवेदन स्थिति।
- बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली (SSPMIS) पोर्टल।
- बिहार के समाज कल्याण विभाग का विवरण।
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संपर्क नंबर :- (सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक)
- 18003456262.
- 0612 25465210.
- 0612 25465212.
- 0612 2545002.
- बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली का संपर्क ईमेल :-
- sspmishelp@gmail.com.
- बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली का संपर्क विवरण।

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