पंजाब सरकार द्वारा संचालित अपनी मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना के तहत कैंसर से पीड़ित मरीजों को 1,50,000/- रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। यह एकमुश्त वित्तीय सहायता योजना है जिसमे सहायता की धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी।
अधिक जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।
पंजाब मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना की मुख्य विशेषताएं | |
|---|---|
| योजना का नाम | पंजाब मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना। |
| शुरुआत की तिथि | वर्ष 2011 |
| प्रदान किए जाने वाले लाभ | 1.5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता। |
| पात्र लाभार्थी | कैंसर रोगी। |
| आधिकारिक वेबसाइट | मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना आधिकारिक वेबसाइट। |
| नोडल विभाग | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। |
| आवेदन कैसे करें | आवेदन पत्र के माध्यम से। |
| योजना हिंदी में पढ़े | Punjab Mukh Mantri Cancer Raahat Kosh Scheme. |
| फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |
पंजाब मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
- पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 2011 में मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना (MMPCRK) (Mukh Mantri Cancer Raahat Kosh Scheme) शुरू की गयी थी।
- इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य उन कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं हैं।
- पंजाब सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है।
- सरकार अपनी मुख्यमंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष योजना के माध्यम से कैंसर रोगियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है ताकि वे इस गंभीर बीमारी का उचित उपचार प्राप्त कर सकें।
- प्रत्येक कैंसर रोगी को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैंसर के इलाज के लिए सीधे उनके बैंक खाते में 1,50,000/- रुपये इस योजना के तहत प्रदान किये जा रहा है।
- पंजाब के स्थायी निवासी जो कैंसर जैसे गंभीर रोग से ग्रस्त है वे पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं।
- पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना के तहत इलाज हेतु मिलने वाली वित्तीय सहायता के लिए ईएसआई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और उनके आश्रित, तथा वे मरीज जो पहले से ही चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा के अंतर्गत आते हैं या जिन्होंने किसी भी बीमा कंपनी से स्वास्थ्य बीमा कराया हुआ है, वे आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।
- सरकार द्वारा इस योजना का आधिकारिक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जहाँ पर लाभार्थी द्वारा योजना से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध है।
- लाभार्थी कैंसर रोगी किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में जाकर कैंसर उपचार के लिए वित्तीय सहायता के लिए मुख मंत्री कैंसर राहत कोष योजना में आवेदन कर सकता है।
- इसके अलावा, पंजाब सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के तहत 10 लाख रुपये तक की मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं भी प्रदेश की जनता को प्रदान की जा रही है।
- लाभार्थियों द्वारा पंजाब सरकार की सभी योजनाओं की पूरी सूची यहां देखी जा सकती है।
पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- पंजाब सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना के तहत सभी पात्र कैंसर रोगियों को निम्नलिखित सहायता उनके इलाज हेतु प्रदान की जाएगी :-
- पात्र लाभार्थियों को कैंसर के उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- कैंसर रोगियों को उनके इलाज के लिए 1,50,000/- रुपये की सहायता राशि मिलेगी।
पात्रता की आवश्यक शर्तें
- पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना के तहत कैंसर के इलाज के लिए 1,50,000/- रुपये की वित्तीय सहायता केवल उन्हीं लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा :-
- पंजाब के स्थायी निवासी ही आवेदन करने के लिए पात्र है।
- आवेदक कैंसर रोगी होना चाहिए।
- सरकारी कर्मचारी, ईएसआई कर्मचारी और उनके आश्रित आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करते समय लाभार्थी आवेदक को निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे :-
- डॉक्टर द्वारा सत्यापित पासपोर्ट आकार की 2 रंगीन फोटो।
- पंजाब राज्य का कोई एक निवास प्रमाण पत्र :-
- जन्म प्रमाण पत्र।
- माता-पिता का निवास प्रमाण पत्र।
- किसान क्रेडिट कार्ड।
- मतदाता पहचान पत्र।
- ड्राइविंग लाइसेंस।
- पासपोर्ट।
- आधार कार्ड।
- भगत पूरन सिंह कार्ड।
- ब्लू कार्ड (आटा दाल कार्ड)।
- आरएसबीवाई कार्ड।
- हथियार रखने का लाइसेंस।
- लैब रिपोर्ट की प्रति।
- उपचार पर होने वाली अनुमानित लागत।
- जाति प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो)
- सिविल सर्जन या चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी डायरी प्रमाणपत्र।
- मोबाइल नंबर।
- बैंक खाता संख्या और IFSC कोड।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना के तहत इलाज के लिए मिलने वाली वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाले कैंसर रोगी सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से सीधे आवेदन कर सकते हैं।
- वर्तमान में, पंजाब सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना के तहत 10 सरकारी अस्पताल और 11 निजी अस्पताल सूचीबद्ध किये गए हैं।
- लाभार्थी को किसी भी सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पताल में जाना होगा और मुख मंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष योजना के आवेदन पत्र को भरना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके इसे उसी अस्पताल के प्रशासनिक कार्यालय में जमा कर देना होगा।
- सिविल सर्जन या चिकित्सा अधीक्षक द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र और दस्तावेजों का प्राथमिक सत्यापन किया जायेगा और मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना की वेबसाइट पर रोगी का विवरण ऑनलाइन दर्ज किया जायेगा।
- प्रशासन द्वारा रोगी को भविष्य के संदर्भ के लिए एक पावती रसीद भी जारी की जाएगी।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारी द्वारा कैंसर रोगी के विवरण का गहनता से सत्यापन किया जायेगा और यथाशीघ्र वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाएगी।
- मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना के तहत 1,50,000/- रुपये की वित्तीय सहायता धनराशि पंजाब सरकार द्वारा सीधे कैंसर रोगी के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
- मुख्यमंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष योजना में किये गए आवेदन की स्थिति योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण संख्या और मोबाइल नंबर दर्ज करके देखी जा सकती है।

- इस योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होने पर लाभार्थी 0172 3510293 पर कॉल कर सकते हैं।
योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची
- पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना के अंतर्गत कुल 21 अस्पताल सूचीबद्ध हैं।
- इन 21 सूचीबद्ध अस्पतालों में से 10 सरकारी और 11 निजी अस्पताल हैं।
- सभी 21 सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची नीचे दी गई है :-
- सरकारी सूचीबद्ध अस्पताल :-
- सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, फरीदकोट। (जीजीएस अस्पताल)
- सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटियाला।
- सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, अमृतसर।
- एडवांस्ड कैंसर डायग्नोस्टिक एवं ट्रीटमेंट सेंटर, बठिंडा। (जीजीएस फरीदकोट के अंतर्गत)
- होमी भाभा कैंसर अस्पताल, सिविल अस्पताल, संगरूर।
- सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (जीएमसीएच), सेक्टर-32, चंडीगढ़।
- पीजीआई (पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट), चंडीगढ़।
- आचार्य तुलसी क्षेत्रीय कैंसर अस्पताल, बीकानेर।
- एम्स (AIIMS), नई दिल्ली।
- एम्स (AIIMS), बठिंडा।
- निजी सूचीबद्ध अस्पताल :-
- सीएमसी, लुधियाना।
- श्री गुरु रामदास चैरिटेबल अस्पताल, अमृतसर।
- डीएमसी, लुधियाना।
- मैक्स सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, बठिंडा।
- मैक्स सुपर स्पेशियलिटी एवं कार्डियक अस्पताल, साहिबजादा अजीत सिंह नगर.
- IVY अस्पताल, साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली)
- पटेल अस्पताल, जालंधर।
- कैपिटल अस्पताल, जालंधर।
- मोहन दाई ओसवाल अस्पताल, लुधियाना।
- बेहगल अस्पताल, मोहाली।
- सोहाना मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, मोहाली।
- सरकारी सूचीबद्ध अस्पताल :-
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
- मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना का आवेदन प्रपत्र।
- मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना की आधिकारिक वेबसाइट।
- मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना में किये गए आवेदन की स्थिति।
- मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना के दिशानिर्देश।
- पंजाब सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट।
- पंजाब सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संपर्क विवरण।
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना का हेल्पलाइन नंबर :-
- 0172 3510293.
- 0172 2600994.
- 0172 2972782.
- पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री कैंसर राहत कोष योजना का संपर्क ईमेल :-
- mmpcrk@punjab.gov.in.
- cancercontrolcellpunjab@yahoo.com.
- पंजाब सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का संपर्क ईमेल :- directorhealth-pb@punjab.gov.in
तबस्सुम एक सीनियर कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें केंद्रीय एवं राज्य सरकारी योजनाओं पर अच्छी तरह से शोधित और उपयोगकर्ता-अनुकूल सामग्री लिखने का 5 वर्षों का अनुभव है।
