ओडिशा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना

ओडिशा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रति दंपत्ति के विवाह के आयोजन पर 51,000 रुपये खर्च किये जायेंगे जिसमें से 35,000 रुपये की नकद सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी और बाकी की राशि विवाह समारोह के आयोजन व तोहफे पर खर्च किये जायेंगे।
अधिक जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।

ओडिशा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नामओडिशा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना।
शुरुआत की तिथि2026.
प्रदान किए जाने वाले लाभविवाह के लिए वित्तीय सहायता।
पात्र लाभार्थीओडिशा राज्य की लड़कियां।
नोडल विभागमहिला एवं बाल विकास विभाग।
आवेदन कैसे करेंआवेदन पत्र के माध्यम से।
योजना अंग्रेजी में पढ़ेOdisha Mukhyamantri Kanya Bibaha Yojana.
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ओडिशा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

  • ओडिशा सरकार राज्य में “मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना” (Odisha Mukhyamantri Kanya Bibaha Yojana) नामक एक विवाह सहायता योजना शुरू करने जा रही है।
  • इस विवाह सहायता योजना को शुरू करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह को रोकना, दहेज प्रथा को समाप्त करना, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए सम्मानजनक विवाह समारोह आयोजित करना है।
  • ओडिशा सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जायेगा।
  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत ओडिशा सरकार द्वारा आयोजित विवाह समारोह में प्रति दंपत्ति 51,000 रुपये का खर्च किया जायेगा।
  • 51,000 रुपये में से, 35,000 रुपये की नकद सहायता राशि विवाह के सफल पंजीकरण के 7 दिनों के भीतर लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
  • वहीँ पारंपरिक साड़ी, चूड़ियाँ, पायल, पैर की अंगूठियाँ आदि पर 10,000 रुपये सरकार द्वारा खर्च किए जाएंगे।
  • और शेष 6,000 रुपये सजावट, जलपान, बैठने की व्यवस्था, रसद और विवाह समारोह के सफल आयोजन पर खर्च किए जाएंगे।
  • ओडिशा सरकार राज्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को 2025-2026 से 2029-2030 तक यानी 5 वर्षों के लिए लागू करेगी।
  • सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विधवाओं सहित निम्न आय वर्ग के परिवारों की सभी लड़कियां वित्तीय सहायता का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं।
  • महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के चयन हेतु निविदा जारी की गयी है।
  • कार्यान्वयन एजेंसी का चयन होते ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का क्रियान्वयन और योजना में आवेदन शुरू कर दिए जायेंगे।
  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन पत्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायता से भरा जाएगा।
  • फिलहाल योजना के सम्बन्ध में इतनी ही जानकारी उपलब्ध है, जैसे ही ये योजना के शुरू होते ही हम अपना पेज अपडेट कर देंगे।
  • परिवार की महिला सदस्य ओडिशा सरकार की “सुभद्रा योजना” के लिए भी आवेदन कर सकती हैं जिसमें पात्र लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
  • ओडिशा सरकार की सभी योजनाओं की पूरी सूची यहां देखी जा सकती है।

ओडिशा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

  • ओडिशा सरकार द्वारा संचालित अपनी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत पात्र दंपतियों को निम्नलिखित सहायता प्रदान की जाएगी :-
    • सरकार प्रत्येक दंपत्ति के विवाह पर 51,000 रुपये खर्च करेगी।
    • 51,000 रुपये की राशि का वितरण निम्नानुसार किया जाएगा :-
      • लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे 35,000 रुपये की नकद सहायता राशि।
      • उपहारों और घरेलू सामानों पर 10,000 रुपये खर्च किए जाएंगे।
      • प्रबंधन और रसद के लिए योजना के कार्यान्वयन एजेंसी को 6,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा।
      • विवाह समारोह सामुदायिक/ सामूहिक समारोह के रूप में कराया जायेगा।

पात्रता की आवश्यक शर्तें

  • ओडिशा सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण करने वाले लाभार्थियों को ही सरकार द्वारा उनके विवाह के लिए 35,000 रुपये की नकद सहायता के साथ 16,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी :-
    • दूल्हा और दुल्हन ओडिशा के स्थायी निवासी होने चाहिए।
    • दुल्हन की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
    • दूल्हे की उम्र 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
    • विधवा पुनर्विवाह भी वित्तीय सहायता के लिए पात्र है।
    • लाभार्थी लड़की न्यूनतम आय वर्ग के परिवार से होनी चाहिए।
    • विवाह सहायता योजना का लाभ प्रति परिवार एक लड़की को ही मिलेगा।
    • परिवार किसी अन्य केंद्रीय या राज्य सरकार की विवाह सहायता योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
    • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्राथमिकता निम्नलिखित आवेदकों को प्रदान की जाएगी :-
      • पुनर्विवाह की इच्छुक विधवाएँ।
      • शारीरिक रूप से अक्षम आवेदक।
      • अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और PVTGs समुदाय।
      • कम आय वाले परिवार।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

  • ओडिशा सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन करते समय लाभार्थी आवेदक को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे :-
    • दुल्हन का आधार कार्ड।
    • दूल्हे का आधार कार्ड।
    • पारिवारिक आय प्रमाण पत्र।
    • मोबाइल नंबर।
    • शपथ पत्र।
    • पासपोर्ट साइज फोटो।
    • बैंक के खाते का विवरण।
    • विकलांगता प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो)
    • जाति प्रमाण पत्र। (यदि लागू हो)
    • पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र। (विधवा के लिए)
    • कक्षा 10वीं की मार्कशीट या कोई अन्य आयु प्रमाण पत्र।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

  • ओडिशा सरकार चयनित कार्यान्वयन एजेंसी की मदद से एक सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम का आयोजन करेगी जिसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
  • उस अवधि के दौरान, कार्यान्वयन एजेंसी के अधिकारी योजना की पात्रता की शर्तों के अनुसार संभावित लाभार्थियों की पहचान की जाएगी।
  • पहचान प्रक्रिया पूरी होने के बाद, पात्र आवेदक से आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक आदि जैसे दस्तावेज अधिकारियों द्वारा एकत्र किए जाएंगे।
  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आवेदन पत्र आवेदक की ओर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWW) द्वारा भरा जाएगा।
  • प्रस्तुत आवेदन पत्र और दस्तावेजों का प्रारंभिक सत्यापन कार्यान्वयन एजेंसी के अधिकारियों द्वारा ही किया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के चयनित लाभार्थियों की सूची को आगे की सत्यापन प्रक्रिया के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को भेजा जाएगा।
  • जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्राप्त मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के आवेदन पत्र और दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा और अंतिम स्वीकृत के लिए इसे कलेक्टर की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय समिति को भेजा जायेगा।
  • ओडिशा सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लाभ के लिए अंततः चयनित दंपतियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर औपचारिक रूप से सूचित कर दिया जाएगा।
  • इसके बाद कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा रजिस्ट्रार, डीएसडब्ल्यूओ और सीडीपीओ की मदद से सामूहिक विवाह की तारीख तय की जाएगी और व्यवस्था की योजना बनाई जाएगी।
  • रजिस्ट्रार विवाह के दिन समारोह स्थल पर उपस्थित रहेंगे और प्रत्येक जोड़े का व्यक्तिगत रूप से सत्यापन करेंगे।
  • विवाह प्रमाण पत्र की प्रतियां बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी (सीडीपीओ) और जिला समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ) को जमा करना अनिवार्य है।
  • ओडिशा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री पुत्री विवाह सहायता योजना के तहत किए गए वादे के अनुसार, 35,000 रुपये की नकद सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता या सहयोग के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक

सहायता के लिए संपर्क विवरण

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