प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अब एक नई बड़ी सुविधा शुरू की गई है। अब वे आसानी से ₹30,000 तक की क्रेडिट लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनके छोटे व्यवसाय को और मजबूती मिलेगी।
प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना की मुख्य विशेषताएं | |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना। |
| शुरुआत की तिथि | 22-01-2026. |
| प्रदान किए जाने वाले लाभ | 30,000 रुपये की सीमा वाला क्रेडिट कार्ड। |
| पात्र लाभार्थी | लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर। |
| नोडल विभाग | आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। |
| आवेदन कैसे करें | आधिकारिक पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से। |
| योजना अंग्रेजी में पढ़े | PM SVANidhi Credit Card Scheme. |
| फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |

प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 23 जनवरी 2026 को PM SVANidhi Credit Card Scheme का शुभारंभ किया गया। यह पहले से चल रही पीएम स्वनिधि योजना का एक अतिरिक्त लाभकारी घटक है, जिसे केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में शुरू किया था। इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को उनके व्यवसाय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
जैसा कि पहले से लागू प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) योजना के तहत छोटे व्यापारियों को अल्पकालिक ऋण दिया जाता है, उसी को आगे बढ़ाते हुए अब क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मांग पर क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना के शुरू होने के बाद से अब तक 1,10,24,146 ऋण आवेदनों को वित्तीय संस्थानों द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है, जिससे इसकी सफलता साफ दिखाई देती है।
पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडर के नाम पर अधिकतम ₹30,000 की क्रेडिट सीमा वाला रुपे रिटेल (पर्सनल) क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। शुरुआत में कार्ड की सीमा ₹10,000 होगी, जिसे उपयोग के आधार पर बढ़ाकर ₹30,000 तक किया जा सकता है। इस योजना के तहत जारी किया गया क्रेडिट कार्ड पूरी तरह ब्याज मुक्त होगा और इसकी पुनर्भुगतान अवधि 20 से 50 दिनों के बीच निर्धारित की गई है।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत वही स्ट्रीट वेंडर क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनकी आयु 21 से 65 वर्ष के बीच है और जिन्होंने योजना के तहत लिए गए ऋण की पहली और दूसरी किश्त पहले ही चुका दी है।
आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पात्र लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर अधिकतम ₹30,000 की क्रेडिट सीमा वाले इस क्रेडिट कार्ड के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट और आधिकारिक मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
यदि सड़क किनारे सामान बेचने वाले परिवार में कोई कारीगर या शिल्पकार है, तो वे “पीएम विश्वकर्मा योजना” के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जिसमें औजारों की सहायता और कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, केंद्र सरकार की सभी योजनाओं की पूरी सूची भी यहां देखी जा सकती है।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना के तहत केंद्र सरकार की और लाभान्वित स्ट्रीट वेंडर्स को निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे:
- लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर को एक RuPay पर्सनल क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा।
- जारी किए गए क्रेडिट कार्ड की अधिकतम क्रेडिट सीमा 30,000 रुपये होगी।
- क्रेडिट कार्ड की प्रारंभिक सीमा 10,000 रुपये होगी जिसे आगे बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया जायेगा।
- पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड के तहत प्रदान किया गया ऋण ब्याज मुक्त होगा।
- ऋण चुकाने की अवधि 20 से 50 दिन होगी।
- क्रेडिट कार्ड की राशि चुकाने के लिए ईएमआई सुविधा भी उपलब्ध है।
- पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की वैधता जारी होने की तारीख से 5 वर्ष होगी।

पात्रता की आवश्यक शर्तें
प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना के तहत क्रेडिट कार्ड केवल उन्हीं लाभार्थियों को जारी किए जाएंगे जिनके द्वारा इस योजना की निम्नलिखित पात्रता की शर्तों को पूर्ण किया जायेगा:
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की दूसरी किश्त का ऋण चुका चुके लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर पीएम स्वनिधि योजना की तीसरी किस्त के ऋण के लिए आवेदन करने के पात्र होने चाहिए।
- स्ट्रीट वेंडर्स जिन्होंने पहले ही तीसरी किश्त का ऋण ले लिया है, चाहे ऋण सक्रिय हो या पूरी तरह से चुका दिया गया हो, वे भी क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
- लाभार्थी स्ट्रीट वेंडर की आयु 21 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- अंतर्राष्ट्रीय और विदेशी मुद्रा लेनदेन की अनुमति इस क्रेडिट कार्डके माध्यम से नहीं होगी।
- जारी किए गए क्रेडिट कार्ड का उपयोग एटीएम या किसी भी पीओएस मशीन के माध्यम से नकदी निकालने के लिए नहीं किया जा सकता है।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना के तहत क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता आवेदक को होगी:
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इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पात्र लाभार्थी पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना के तहत क्रेडिट कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए दो मुख्य माध्यम उपलब्ध हैं, जिनमें पहला आधिकारिक पोर्टल है और दूसरा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का आधिकारिक मोबाइल ऐप है।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की दूसरी किश्त का ऋण ले चुके और चुका चुके स्ट्रीट वेंडर आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और “क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें।

इसके बाद अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर की सहायता से लॉग इन करें और ओटीपी के माध्यम से सत्यापन पूरा करें।

लॉग इन करने के बाद स्क्रीन पर पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र दिखाई देगा। स्ट्रीट वेंडर को इसमें सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
सभी जानकारी की जांच करने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट करें। इसके बाद संबंधित अधिकारी आवेदन और दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे और पात्र आवेदकों की सूची तैयार करेंगे। चयनित स्ट्रीट वेंडरों की सूची क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए बैंक और वित्तीय संस्थानों को भेज दी जाएगी।
बैंक द्वारा पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा, जिसे लाभार्थी अपनी शाखा में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। यदि योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, तो लाभार्थी 011 23062850 पर संपर्क कर सकते हैं।
यह पूरी प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है, जिससे स्ट्रीट वेंडर्स बिना किसी एजेंट या परेशानी के सीधे आवेदन कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के आधिकारिक मोबाइल ऐप के माध्यम से
पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना के तहत क्रेडिट कार्ड के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की आधिकारिक मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।

ऐप डाउनलोड करने के बाद अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर की मदद से लॉग इन करें और ओटीपी के माध्यम से सत्यापन पूरा करें।

लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड पर जाकर “क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करें” विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
सभी जानकारी और दस्तावेजों की जांच करने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट करें। इसके बाद संबंधित अधिकारी आपके आवेदन का सत्यापन करेंगे और पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार करेंगे। चयनित लाभार्थियों की जानकारी बैंकों को भेज दी जाएगी, जिसके बाद बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। लाभार्थी अपना क्रेडिट कार्ड संबंधित बैंक शाखा से प्राप्त कर सकते हैं।
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
- प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना के आधिकारिक दिशानिर्देश।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का आधिकारिक मोबाइल ऐप।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के राज्य नोडल अधिकारी के संपर्क नंबर।
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का आधिकारिक पोर्टल।
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के हेल्पलाइन नंबर :-
- 9321702101.
- 1800111979.
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में शिकायत करने का नंबर :- 011 23062850
- प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का हेल्पलाइन ईमेल :-
- pmSVANidhi.support@sidbi.in.
- portal.pmSVANidhi@sidbi.in.
- querysvs@cgtmse.in.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड योजना क्या है?
उत्तर: यह केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को ₹30,000 तक की क्रेडिट लिमिट वाला ब्याज मुक्त क्रेडिट कार्ड दिया जाता है।
प्रश्न 2: इस योजना के तहत कितनी क्रेडिट लिमिट मिलती है?
उत्तर: इस योजना के तहत अधिकतम ₹30,000 तक की क्रेडिट लिमिट प्रदान की जाती है।
प्रश्न 3: क्या इस क्रेडिट कार्ड पर ब्याज देना होगा?
उत्तर: नहीं, यह क्रेडिट कार्ड पूरी तरह ब्याज मुक्त होता है।
प्रश्न 4: इस योजना के लिए कौन पात्र है?
उत्तर: वही स्ट्रीट वेंडर्स पात्र हैं जिन्होंने पीएम स्वनिधि योजना के तहत दूसरी किश्त का ऋण चुका दिया है।
प्रश्न 5: आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर: लाभार्थी आधिकारिक पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न 6: क्रेडिट कार्ड की शुरुआत में कितनी लिमिट मिलती है?
उत्तर: शुरुआत में ₹10,000 की लिमिट दी जाती है, जिसे बाद में बढ़ाकर ₹30,000 किया जा सकता है।
प्रश्न 7: इस क्रेडिट कार्ड की वैधता कितने समय तक होती है?
उत्तर: यह क्रेडिट कार्ड जारी होने की तारीख से 5 वर्षों तक वैध रहता है।
प्रश्न 8: क्या इस कार्ड से नकद निकासी की जा सकती है?
उत्तर: नहीं, इस क्रेडिट कार्ड का उपयोग ATM से नकद निकालने के लिए नहीं किया जा सकता है।
प्रश्न 9: आवेदन के बाद क्रेडिट कार्ड कैसे मिलेगा?
उत्तर: आवेदन सत्यापन के बाद बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा, जिसे लाभार्थी अपनी शाखा से प्राप्त कर सकते हैं।
प्रश्न 10: सहायता के लिए किससे संपर्क करें?
उत्तर: किसी भी सहायता के लिए आप योजना के हेल्पलाइन नंबर या आधिकारिक पोर्टल पर संपर्क कर सकते हैं।
तबस्सुम पिछले 5 वर्षों से केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर शोध और लेखन कार्य कर रही हैं। अब तक कृषि, महिला कल्याण, शिक्षा और आवास जैसे क्षेत्रों की 500 से अधिक योजनाओं की जानकारी सरल हिंदी भाषा में प्रदान की है, ताकि हर पात्र नागरिक अपने अधिकारों को समझ सके और योजनाओं का लाभ उठा सके।
