हरियाणा राज्य के वृद्ध/ वरिष्ठ कलाकारों और कला के विद्वानों को अब पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत 7,000/- रुपये (यदि वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये से कम है) और 10,000/- रुपये (यदि वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है) प्रति माह का मानदेय सम्मान स्वरुप प्रदान किया जायेगा।
योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरा लेख पढ़ें।
हरियाणा पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना की मुख्य विशेषताएं
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योजना का नाम | हरियाणा पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। |
शुरुआत की तिथि | 05-05-2025. |
प्रदान किए जाने वाले लाभ | प्रति माह का सम्मानजनक मानदेय। |
पात्र लाभार्थी | वरिष्ठ कलाकार और कला के विद्वान। |
नोडल विभाग | हरियाणा कला एवं सांस्कृति कार्य विभाग। |
आवेदन कैसे करें | ऑफलाइन आवेदन पत्र के माध्यम से। |
योजना अंग्रेजी में पढ़े | HR Pandit Lakhmi Chand Kalakar Samajik Samman Scheme. |
फ्री योजना अपडेट | व्हाट्सएप | टेलीग्राम |
हरियाणा पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
- हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2023-2024 का बजट पेश करते हुए “पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना” नामक पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की गयी थी।
- दिनांक 5 मई 2025 को हरियाणा सरकार ने आखिरकार पूरे राज्य में इस योजना को लागू कर दिया।
- ये योजना शुरू करने के पीछे हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन वरिष्ठ कलाकारों और कला के विद्वानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है जिनके पास वृद्धावस्था में आकर आय का कोई स्रोत नहीं बचा है।
- पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना विशेष रूप से उन कलाकारों और कला के विद्वानों के लिए शुरू की गई है जिनके द्वारा कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है लेकिन अपनी बढ़ती आयु के कारण वो अब सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पा रहे हैं।
- योजना में वो कलाकार भी पात्र होंगे जो अभी भी कला के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं।
- यह योजना हरियाणा सरकार के कला एवं सांस्कृति कार्य विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
- हरियाणा सरकार पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के द्वारा उन कलाकारों और कला विद्वानों को पेंशन के रूप में मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु के हो चुके है और जिन्होंने कला के क्षेत्र में न्यूनतम 20 वर्षों तक काम किया है।
- पात्र कलाकारों या कला के विद्वानों में हरियाणा राज्य के गायक, अभिनेता, नर्तक, चित्रकार, मूर्तिकार, रंगमंच या नाटकीय कलाकार शामिल हैं जो कला एवं सांस्कृति कार्य विभाग में पंजीकृत हैं।
- पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के अंतर्गत लाभार्थी कलाकार और कला के विद्वान जिनकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है उन्हें 10,000/- रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- वहीं, यदि किसी कलाकार या कला के विद्वान की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक लेकिन 3 लाख रुपये से कम है, तो उन्हें हरियाणा सरकार की पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के अंतर्गत 7,000/- रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- योजना में वो कलाकार या कला के विद्वान मासिक पेंशन हेतु पात्र नहीं हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक है।
- सरकार द्वारा इस योजना के लिए जल्द ही ऑनलाइन आवेदन शुरू किये जायेंगे।
- हालाँकि, लाभार्थी आवेदक हरियाणा सरकार की पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन का लाभ उठाने के लिए ऑफ़लाइन आवेदन पत्र के माध्यम से फिलहाल आवेदन कर सकते हैं।
- योजना के संबंध में किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर कला एवं सांस्कृति कार्य विभाग के जिला अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है।
- वरिष्ठ नागरिक कलाकार और कला के विद्वान हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा का लाभ भी उठा सकते है।
पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
- हरियाणा सरकार की पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के अंतर्गत वरिष्ठ कलाकारों और कला के विद्वानों को सरकार द्वारा निम्नलिखित लाभ प्रदान किये जायेंगे :-
- पेंशन के रूप में प्रति माह का मानदेय (वित्तीय सहायता) लाभार्थी को प्रदान किया जायेगा।
- जिन लाभार्थियों की वार्षिक आय 1,80,000/- रुपये तक है, उन्हें 10,000 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे।
- वहीँ जिन लाभार्थियों की वार्षिक आय 1,80,000/- रुपये से अधिक है लेकिन 3,00,000/- रुपये से कम है, उन्हें 7,000/- रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
- मासिक पेंशन सीधे लाभार्थी कलाकार और कला के विद्वान के आधार लिंक्ड बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
पात्रता की आवश्यक शर्तें
- हरियाणा सरकार द्वारा संचालित पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत प्रदेश के कलाकारों और कला के विद्वानों को प्रति माह का प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित पात्रता की शर्तें निर्धारित की है :-
- केवल हरियाणा के स्थायी निवासी ही आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- लाभार्थी आवेदक एक पंजीकृत कलाकार या कला का विद्वान होना चाहिए।
- आवेदक कलाकार या कला के विद्वान ने कला के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्षों तक कार्य किया हो।
- लाभार्थी आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक के पास वैध परिवार पहचान पत्र (पीपीपी आईडी) होना चाहिए।
- आवेदक कलाकार या कला के विद्वान की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से लेकर 3 लाख रुपये के मध्य होनी चाहिए।
- लाभार्थी आवेदक द्वारा नीचे दी गयी किसी भी कला क्षेत्र में योगदान दिया हो :-
- गायकी।
- अभिनय।
- नृत्य।
- नाटक।
- चित्रकला।
- वाद्य यंत्र बजाना।
- मूर्तिकला।
- रंगमंच।
- या कोई अन्य दृश्य कला।
संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज
- लाभार्थी कलाकार को प्रति माह की वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करते समय पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ों को संलग्न करना अनिवार्य होगा :-
- हरियाणा में निवास का प्रमाण पत्र।
- लाभार्थी का आधार कार्ड।
- परिवार पहचान पत्र। (पीपीपी आईडी।)
- मोबाइल नंबर।
- बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड सहित।
- आयु का प्रमाण पत्र।
- परिवार का आय प्रमाण पत्र।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
- हरियाणा राज्य के पात्र वरिष्ठ एवं वृद्ध कलाकार और कला के विद्वान लाभार्थी पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के माध्यम से अपनी पात्रता के अनुसार 7,000/- रुपये प्रति माह और 10,000/- रुपये प्रति माह के मासिक मानदेय के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना का आवेदन पत्र हरियाणा सरकार के कला एवं सांस्कृति कार्य विभाग के जिला कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध है।
- विभाग के जिला कार्यालय से लाभार्थी आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा और उसे ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- लाभार्थी आवेदक को भरे गए आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को संलग्न करना होगा।
- आवेदन पत्र में भरे गए विवरणों की अच्छे से जाँच कर और सभी दस्तावेज़ों को संलग्न करके आवेदक को पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के आवेदन पत्र को कला एवं सांस्कृति विभाग के उसी जिला कार्यालय में जमा कर देना होगा।
- विभाग के सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों और दस्तावेज़ों की गहनता से जाँच की जाएगी और सत्यापन हो जाने के पश्चात हरियाणा सरकार की पंडित लख्मी चंद कलाकार पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली मासिक सहायता के वितरण हेतु पात्र कलाकारों और कला विद्वानों की सूची बनाई जाएगी।
- विभाग से अंतिम अनुमोदन मिल जाने के बाद प्रति माह की वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थी कलाकारों और कला विद्वानों के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी।
- हरियाणा सरकार अब पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की भी योजना बना रही है जो आगामी दिनों में धरातल पर उतारी जाएगी।
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
- हरियाणा पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के दिशा निर्देश।
- हरियाणा कला एवं सांस्कृति कार्य विभाग की आधिकारिक वेबसाइट।
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के संपर्क नंबर :-
- 0172 2793897
- 0172 2793896
- 0172 2793877
- 0172 2793901
- 0172 2793884
- हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग का संपर्क ईमेल :- artandcultureaffairshry@gmail.com.
- हरियाणा कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग का पता :-
एससीओ 29, द्वितीय तल,
सेक्टर 7-सी, मध्य मार्ग,
चंडीगढ़ – 160019.

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