लक्ष्मी योजना, जिसे पहले महिला समृद्धि योजना के नाम से जाना जाता था, दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता योजना है। इस योजना को 08 मार्च 2025 को मंजूरी दी गई थी। इसके तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹2,500 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजी जाएगी।
इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जो 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग में आती हैं और बीपीएल (BPL) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित परिवारों की सदस्य हैं। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में ₹5,110 करोड़ का प्रावधान किया है।
फिलहाल योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू नहीं हुआ है। दिल्ली सरकार जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू करेगी और इसके लिए आधिकारिक पोर्टल एवं मोबाइल ऐप की जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
दिल्ली लक्ष्मी योजना की मुख्य विशेषताएं | |
|---|---|
| योजना का नाम | दिल्ली लक्ष्मी योजना |
| नाम परिवर्तन की तिथि | 13 जुलाई 2026 |
| पात्रता नियम अंतिम रूप से तय | 14 जुलाई 2026 |
| संभावित शुभारंभ | रक्षाबंधन के आसपास (28 अगस्त 2026) |
| बजट आवंटन | ₹5,110 करोड़ (वित्तीय वर्ष 2026-27) |
| परिवार की अधिकतम वार्षिक आय | ₹2.50 लाख से कम |
| निवास की शर्त | दिल्ली में कम से कम 10 वर्ष का निवास |
| एक परिवार से पात्र महिलाएं | केवल एक, अर्थात परिवार की सबसे वरिष्ठ पात्र महिला |
| चार पहिया वाहन मालिक | पात्र नहीं |
| आपराधिक रिकॉर्ड | यदि लाभार्थी या परिवार के किसी सदस्य के विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड है, तो पात्र नहीं |
| पीडीएस / राशन कार्ड धारक | पात्र |
| आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी | पात्र |
| पंजीकरण की स्थिति | अभी शुरू नहीं हुआ है, रक्षाबंधन से पहले शुरू होने की संभावना |
| आधिकारिक विभागीय पोर्टल | wcd.delhi.gov.in |
| दिल्ली सरकार का आधिकारिक पोर्टल | delhi.gov.in |
| हेल्पलाइन नंबर | 011-23070378, 011-23380513 |
| ईमेल | wcd@nic.in |

दिल्ली लक्ष्मी योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण
आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की अनेक महिलाओं के लिए नियमित आय का कोई स्थायी साधन नहीं होता, जिसके कारण उन्हें रोजमर्रा के खर्च पूरे करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने 08 मार्च 2025, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। शुरुआत में इस योजना की घोषणा महिला समृद्धि योजना के नाम से की गई थी, लेकिन अब इसे दिल्ली लक्ष्मी योजना के नाम से लागू किया जा रहा है।
योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह ₹2,500 की आर्थिक सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹5,110 करोड़ का बजट निर्धारित किया है। सरकार का अनुमान है कि योजना शुरू होने के बाद लगभग 17 से 20 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।
यह योजना 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की उन महिलाओं के लिए है जो बीपीएल (BPL) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित परिवारों में रहती हैं। पात्रता के अनुसार आवेदिका का दिल्ली का निवासी होना, निर्धारित आय सीमा के भीतर होना तथा महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी अन्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा। हालांकि, आवेदन प्रक्रिया और विस्तृत दिशा-निर्देश अभी जारी किए जाने बाकी हैं।
योजना के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग एक समर्पित ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल और मोबाइल ऐप विकसित कर रहा है। पोर्टल शुरू होने के बाद आवेदन की तिथि, पंजीकरण प्रक्रिया, दस्तावेज़ों की जानकारी और लाभार्थियों के सत्यापन से जुड़ी सभी जानकारी wcd.delhi.gov.in और delhi.gov.in पर उपलब्ध करा दी जाएगी।
दिल्ली सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए कई अन्य कल्याणकारी योजनाएं भी संचालित करती है। बेटियों की शिक्षा और भविष्य के लिए आप लखपति बिटिया योजना के बारे में जान सकते हैं। वहीं, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाली महिलाएं और ट्रांसजेंडर नागरिक सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड योजना के माध्यम से डीटीसी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
यदि आप दिल्ली सरकार द्वारा संचालित अन्य कल्याणकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सहायता योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिल्ली सरकार की सभी योजनाओं की सूची भी देख सकते हैं।
दिल्ली लक्ष्मी योजना से जुड़े नवीनतम अपडेट
- 14 जुलाई 2026: दिल्ली सरकार ने योजना की पात्रता शर्तों को अंतिम रूप दिया। इसके अनुसार आवेदिका या उसका परिवार कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली का निवासी होना चाहिए, परिवार की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से कम होनी चाहिए, परिवार के पास चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए, परिवार का कोई सदस्य आपराधिक रिकॉर्ड वाला नहीं होना चाहिए तथा एक परिवार से केवल सबसे वरिष्ठ पात्र महिला ही आवेदन कर सकेगी।
- 13 जुलाई 2026: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान योजना का नाम महिला समृद्धि योजना से बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना करने की घोषणा की। साथ ही संकेत दिया गया कि योजना की शुरुआत रक्षाबंधन (28 अगस्त 2026) के आसपास की जा सकती है।
- 08 मार्च 2025: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली सरकार ने योजना को मंजूरी दी और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹5,110 करोड़ का बजट निर्धारित किया।
पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ
दिल्ली सरकार द्वारा संचालित लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे:
- हर पात्र महिला को प्रतिमाह ₹2,500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- एक वर्ष में कुल ₹30,000 की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।
- संपूर्ण राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- योजना के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹5,110 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
- योजना शुरू होने के बाद लगभग 17 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिलने का अनुमान है।
पात्रता की आवश्यक शर्तें
दिल्ली सरकार द्वारा 14 जुलाई 2026 को जारी अंतिम पात्रता मानदंडों के अनुसार, लक्ष्मी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए महिला आवेदिका को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आवेदिका या उसका परिवार पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में निवास कर रहा हो।
- आवेदिका की आयु 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच हो।
- परिवार बीपीएल (BPL) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित हो।
- परिवार की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदिका के पास दिल्ली के पते वाला वैध आधार कार्ड होना चाहिए।
- एक परिवार से केवल एक महिला ही योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगी और परिवार की सबसे वरिष्ठ पात्र महिला को प्राथमिकता दी जाएगी।
- परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदिका अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के विरुद्ध कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
कौन पात्र नहीं होगा
- 21 वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं।
- जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से अधिक है।
- ऐसे परिवार जिनके पास चार पहिया वाहन है।
- जो महिलाएं पहले से किसी सरकारी पेंशन या नियमित वित्तीय सहायता योजना का लाभ ले रही हैं।
- जिनके विरुद्ध या जिनके परिवार के किसी सदस्य के विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है।
- ऐसे परिवार जिनमें कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता है।
- जिनके पास दिल्ली पते वाला वैध आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है।
नोट: दिल्ली सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार पीडीएस (राशन कार्ड) या आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र रहेंगी। केवल इन योजनाओं का लाभ लेने के आधार पर उन्हें लक्ष्मी योजना से बाहर नहीं किया जाएगा।
आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज
दिल्ली सरकार ने अभी तक लक्ष्मी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की अंतिम सूची जारी नहीं की है। हालांकि, पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने से पहले आवेदिकाओं को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इनके मांगे जाने की संभावना है:
- आधार कार्ड।
- मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) या दिल्ली में निवास का कोई अन्य वैध प्रमाण।
- जहां लागू हो, बीपीएल राशन कार्ड।
- आय प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा स्वीकार किया गया अन्य आय प्रमाण।
- यदि अंतिम दिशा-निर्देशों में आवश्यक हो, तो निवास या मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र।
- आधार से जुड़े बैंक खाते की पासबुक।
- हाल ही का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो।
- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पंजीकरण के समय मांगे जाने वाले अन्य दस्तावेज, यदि कोई हों।
दस्तावेजों की अंतिम और आधिकारिक सूची पंजीकरण पोर्टल शुरू होने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसलिए आवेदन करने से पहले नवीनतम दिशा-निर्देश अवश्य देखें।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं
दिल्ली सरकार ने अभी लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं की है। महिला एवं बाल विकास विभाग पंजीकरण पोर्टल, मोबाइल एप्लिकेशन और विस्तृत संचालन दिशा-निर्देश तैयार कर रहा है। आधिकारिक पोर्टल शुरू होने के बाद पात्र महिलाएं नीचे दी गई संभावित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकेंगी।
स्टेप 1: सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या दिल्ली सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर यह सुनिश्चित करें कि आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है या नहीं। यदि सरकार आधिकारिक मोबाइल ऐप जारी करती है, तो उसे केवल Google Play Store या Apple App Store से ही डाउनलोड करें।
स्टेप 2: पंजीकरण पोर्टल या मोबाइल ऐप खोलकर अपना नया पंजीकरण करें। इसके लिए अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और प्राप्त OTP के माध्यम से मोबाइल नंबर का सत्यापन पूरा करें।
स्टेप 3: ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आधार नंबर, दिल्ली का पता, परिवार की आय का विवरण, बैंक खाते की जानकारी तथा विभाग द्वारा मांगी गई अन्य आवश्यक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
स्टेप 4: निर्धारित प्रारूप में सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। अंतिम दस्तावेज सूची महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आवेदन शुरू होने से पहले आधिकारिक रूप से जारी की जाएगी।
स्टेप 5: आवेदन पत्र में दर्ज सभी विवरणों की एक बार पुनः जांच करें और उसके बाद आवेदन जमा कर दें। सफलतापूर्वक आवेदन जमा होने पर प्राप्त रसीद या आवेदन संख्या को भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
स्टेप 6: आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग आपके आवेदन और संलग्न दस्तावेजों का सत्यापन करेगा। पात्र पाए जाने पर योजना के तहत स्वीकृत वित्तीय सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
आवेदन की तिथि, पंजीकरण प्रक्रिया और लाभार्थी चयन से संबंधित सभी आधिकारिक जानकारी केवल सरकारी वेबसाइटों पर प्रकाशित की जाएगी। किसी भी अनधिकृत वेबसाइट, मोबाइल ऐप या सोशल मीडिया पर उपलब्ध भ्रामक जानकारी पर भरोसा न करें।
उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक
- महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का आधिकारिक पोर्टल
- दिल्ली ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल
नोट: लक्ष्मी योजना के लिए आधिकारिक पंजीकरण पोर्टल और मोबाइल ऐप अभी जारी नहीं किए गए हैं। जैसे ही दिल्ली सरकार आवेदन प्रक्रिया और दिशा-निर्देश जारी करेगी, इस अनुभाग को नवीनतम आधिकारिक जानकारी के अनुसार अपडेट कर दिया जाएगा।
सहायता के लिए संपर्क विवरण
- विभाग: महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
- पता: महाराणा प्रताप आईएसबीटी भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110006
- संपर्क नंबर: 011-23070378, 011-23380513
- ईमेल: wcd@nic.in
- आधिकारिक वेबसाइट: wcd.delhi.gov.in
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न. दिल्ली लक्ष्मी योजना क्या है?
उत्तर. दिल्ली लक्ष्मी योजना, जिसे पहले महिला समृद्धि योजना के नाम से घोषित किया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की एक वित्तीय सहायता योजना है। इस योजना को 8 मार्च 2025 को मंजूरी दी गई थी और 13 जुलाई 2026 को इसका नाम बदलकर दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया गया। योजना के तहत पात्र महिलाओं को ₹2,500 प्रति माह की सहायता राशि DBT के माध्यम से प्रदान की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹5,110 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
प्रश्न. क्या लक्ष्मी योजना और महिला समृद्धि योजना अलग-अलग योजनाएं हैं?
उत्तर. नहीं। दोनों नाम एक ही योजना के हैं। शुरुआत में इसे महिला समृद्धि योजना के नाम से घोषित किया गया था, लेकिन 13 जुलाई 2026 को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा इसका आधिकारिक नाम दिल्ली लक्ष्मी योजना कर दिया गया।
प्रश्न. दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर. 21 से 60 वर्ष आयु की ऐसी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं जो कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली में रह रही हों, बीपीएल या ईडब्ल्यूएस परिवार से संबंधित हों, परिवार की वार्षिक आय ₹2.50 लाख से कम हो तथा पात्रता की अन्य सरकारी शर्तों को पूरा करती हों। प्रत्येक परिवार से केवल सबसे वरिष्ठ पात्र महिला ही आवेदन कर सकती है।
प्रश्न. क्या अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाली महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं?
उत्तर. यदि कोई महिला पहले से किसी सरकारी पेंशन या नियमित वित्तीय सहायता योजना का लाभ ले रही है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होगी। हालांकि, दिल्ली सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार पीडीएस (राशन कार्ड) या आयुष्मान भारत का लाभ लेने वाली महिलाएं आवेदन कर सकती हैं।
प्रश्न. क्या चार पहिया वाहन वाले परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
उत्तर. नहीं। जिन परिवारों के पास चार पहिया वाहन है, वे दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। यह शर्त सरकार द्वारा जारी अंतिम पात्रता मानदंडों में शामिल की गई है।
प्रश्न. क्या आपराधिक रिकॉर्ड होने पर आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर. नहीं। आवेदिका या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। हालांकि, सरकार ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि केवल एफआईआर दर्ज होने पर अपात्रता होगी या केवल दोषसिद्धि (Conviction) की स्थिति में। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश पंजीकरण शुरू होने से पहले जारी किए जाएंगे।
प्रश्न. एक परिवार से कितनी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं?
उत्तर. एक परिवार से केवल एक महिला ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेगी। परिवार की सबसे वरिष्ठ पात्र महिला को लाभार्थी के रूप में चयनित किया जाएगा।
प्रश्न. क्या दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है?
उत्तर. नहीं। अभी तक आवेदन या पंजीकरण प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। सरकार के अनुसार योजना की शुरुआत रक्षाबंधन (लगभग 28 अगस्त 2026) के आसपास होने की संभावना है। नवीनतम जानकारी के लिए wcd.delhi.gov.in और delhi.gov.in पर नियमित रूप से अपडेट देखते रहें।
प्रश्न. दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है?
उत्तर. दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना के संचालन के लिए ₹5,110 करोड़ का बजट निर्धारित किया है, ताकि पात्र महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

तबस्सुम पिछले 5 वर्षों से केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर शोध और लेखन कार्य कर रही हैं। अब तक कृषि, महिला कल्याण, शिक्षा और आवास जैसे क्षेत्रों की 500 से अधिक योजनाओं की जानकारी सरल हिंदी भाषा में प्रदान की है, ताकि हर पात्र नागरिक अपने अधिकारों को समझ सके और योजनाओं का लाभ उठा सके।
