हरियाणा पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना

हरियाणा सरकार की पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत पात्र वरिष्ठ कलाकारों और कला के विद्वानों को उनकी वार्षिक पारिवारिक आय के आधार पर ₹7,000 से ₹10,000 प्रति माह का सम्मान स्वरूप मानदेय प्रदान किया जाता है। जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹1.80 लाख तक है उन्हें ₹10,000 प्रति माह, जबकि ₹1.80 लाख से अधिक लेकिन ₹3 लाख तक आय वाले पात्र लाभार्थियों को ₹7,000 प्रति माह का मानदेय दिया जाता है। योजना की पात्रता, लाभ, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए पूरा लेख पढ़ें।

हरियाणा पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना की मुख्य विशेषताएं
योजना का नामपंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना
आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी19-06-2025 (हरियाणा राजपत्र में 02-07-2025 को प्रकाशित)
प्रदान किए जाने वाले लाभमासिक सम्मान स्वरूप मानदेय (पेंशन)
पात्र लाभार्थीहरियाणा के वरिष्ठ कलाकार एवं कला के विद्वान
नोडल विभागकला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा
आवेदन प्रक्रियानिर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से
योजना अंग्रेजी में पढ़ेंPandit Lakhmi Chand Kalakar Samajik Samman Scheme

हरियाणा पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के लाभ

हरियाणा पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना का परिचय: एक संक्षिप्त विवरण

कला और संस्कृति किसी भी समाज की अमूल्य धरोहर होती है, लेकिन अनेक कलाकार और कला के विद्वान जीवनभर अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद वृद्धावस्था में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। ऐसे वरिष्ठ कलाकारों को सम्मानजनक आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना की घोषणा की। इसके बाद सरकार ने 19 जून 2025 को योजना के आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी किए, जिन्हें 2 जुलाई 2025 को हरियाणा राजपत्र में प्रकाशित किया गया।

इस योजना का संचालन कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा द्वारा किया जा रहा है। योजना का उद्देश्य उन वरिष्ठ कलाकारों और कला के विद्वानों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है जिन्होंने वर्षों तक कला और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है, लेकिन बढ़ती आयु के कारण अब नियमित रूप से सक्रिय नहीं रह पाए हैं। ऐसे कलाकार जो आज भी कला के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं, वे भी योजना की पात्रता शर्तें पूरी करने पर इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे पात्र कलाकार एवं कला के विद्वानों को मासिक मानदेय प्रदान किया जाता है जिन्होंने कला के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्षों तक कार्य किया हो। इस योजना में गायन, अभिनय, नृत्य, रंगमंच, नाटक, चित्रकला, मूर्तिकला, वाद्य यंत्र वादन तथा अन्य दृश्य कलाओं से जुड़े विभाग में पंजीकृत कलाकार और कला के विद्वान शामिल हैं।

जिन पात्र लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय ₹1.80 लाख तक है, उन्हें ₹10,000 प्रति माह का सम्मान स्वरूप मानदेय दिया जाता है। वहीं जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख से अधिक लेकिन ₹3 लाख तक है, उन्हें ₹7,000 प्रति माह का मानदेय प्रदान किया जाता है। जिन आवेदकों की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक है, वे इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं।

वर्तमान में योजना के लिए आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने, जमा करने या योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आवेदक अपने जिले के कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के जिला कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

हरियाणा के वरिष्ठ कलाकार और कला के विद्वान मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को चयनित धार्मिक स्थलों की निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाती है।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान किए जाने वाले लाभ

हरियाणा सरकार की पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत पात्र वरिष्ठ कलाकारों और कला के विद्वानों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

  • सम्मान स्वरूप प्रतिमाह वित्तीय सहायता (मानदेय) प्रदान किया जाता है।
  • जिन लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय ₹1.80 लाख तक है, उन्हें ₹10,000 प्रति माह का मानदेय दिया जाता है।
  • जिन लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय ₹1.80 लाख से अधिक लेकिन ₹3 लाख तक है, उन्हें ₹7,000 प्रति माह का मानदेय प्रदान किया जाता है।
  • स्वीकृत मानदेय सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से जमा किया जाता है।

पात्रता की आवश्यक शर्तें

पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक विभाग में पंजीकृत कलाकार या कला का विद्वान होना चाहिए।
  • कला के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्षों तक कार्य या योगदान किया होना चाहिए।
  • परिवार पहचान पत्र (PPP) के अनुसार आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • वैध परिवार पहचान पत्र (PPP) होना अनिवार्य है।
  • आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय योजना में निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए।
  • आवेदक ने निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक कला क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया हो:
    • गायन
    • अभिनय
    • नृत्य
    • नाटक
    • चित्रकला
    • वाद्य यंत्र वादन
    • मूर्तिकला
    • रंगमंच
    • अन्य दृश्य कलाएं
  • आवेदक को वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 (कोविड अवधि) को छोड़कर प्रत्येक वर्ष के कला संबंधी कार्यों या प्रस्तुतियों का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे:

  • हरियाणा का निवास प्रमाण पत्र।
  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र (PPP)।
  • हाल ही का रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो।
  • मोबाइल नंबर।
  • बैंक खाते का विवरण एवं IFSC कोड।
  • आयु प्रमाण पत्र।
  • पारिवारिक आय प्रमाण पत्र।
  • पिछले 20 वर्षों के कला संबंधी कार्यों एवं योगदान के प्रमाण (वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 को छोड़कर)।
  • यदि उपलब्ध हों तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश अथवा मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा प्राप्त पुरस्कार, सम्मान, प्रशस्ति पत्र या प्रमाण पत्र।
  • समाचार पत्रों की कतरनें, मीडिया कवरेज, फोटोग्राफ, ऑडियो/वीडियो लिंक अथवा कला संबंधी अन्य सहायक दस्तावेज।

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं

वर्तमान में पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के लिए आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से स्वीकार किए जाते हैं। पात्र कलाकार और कला के विद्वान नीचे दिए गए चरणों का पालन करके योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं:

स्टेप 1: अपने जिले के कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा के जिला कार्यालय में जाएं और योजना का निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करें।

स्टेप 2: आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण, परिवार पहचान पत्र (PPP), आय संबंधी जानकारी तथा कला के क्षेत्र में किए गए योगदान का विवरण सावधानीपूर्वक भरें।

स्टेप 3: आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, जिनमें पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण तथा कला संबंधी उपलब्धियां एवं अन्य सहायक दस्तावेज शामिल हैं।

स्टेप 4: आवेदन पत्र की दोबारा जांच करने के बाद उसे सभी दस्तावेजों सहित संबंधित जिला कार्यालय में जमा कर दें।

स्टेप 5: विभाग द्वारा आवेदन पत्र, दस्तावेजों तथा पात्रता शर्तों का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद पात्र आवेदनों को विभाग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

स्टेप 6: विशेषज्ञ समिति योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदनों की समीक्षा करेगी और पात्र कलाकारों एवं कला के विद्वानों की अनुशंसा करेगी। सक्षम प्राधिकारी से अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद चयनित लाभार्थियों की सूची तैयार की जाएगी।

स्टेप 7: स्वीकृति मिलने के बाद मासिक मानदेय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।

योजना से संबंधित आवेदन प्रक्रिया, पात्रता या अन्य जानकारी के लिए आवेदक अपने जिले के कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग के जिला कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

उपलब्ध महत्वपूर्ण लिंक

सहायता के लिए संपर्क विवरण

पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा से निम्न माध्यमों से संपर्क किया जा सकता है:

  • संपर्क नंबर:
    • 0172-2793897
    • 0172-2793901
    • 0172-2793896
    • 0172-2793877
    • 0172-2793884
  • ईमेल: artandcultureaffairshry@gmail.com
  • कार्यालय का पता:
    कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा
    एससीओ-29, द्वितीय तल,
    सेक्टर-7C, मध्य मार्ग,
    चंडीगढ़ – 160019

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न. पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना क्या है?

उत्तर. पंडित लख्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हरियाणा सरकार की एक सम्मान योजना है, जिसके तहत पात्र वरिष्ठ कलाकारों और कला के विद्वानों को उनकी आय के अनुसार प्रति माह ₹7,000 या ₹10,000 का मानदेय प्रदान किया जाता है।

प्रश्न. इस योजना का लाभ कौन प्राप्त कर सकता है?

उत्तर. हरियाणा के स्थायी निवासी, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पंजीकृत कलाकार या कला के विद्वान, जिन्होंने कला के क्षेत्र में कम से कम 20 वर्ष तक योगदान दिया हो और योजना की आय संबंधी शर्तें पूरी करते हों, आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न. इस योजना के तहत कितना मासिक मानदेय मिलता है?

उत्तर. जिन पात्र लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय ₹1.80 लाख तक है उन्हें ₹10,000 प्रतिमाह तथा जिनकी आय ₹1.80 लाख से अधिक लेकिन ₹3 लाख तक है उन्हें ₹7,000 प्रतिमाह का मानदेय दिया जाता है।

प्रश्न. किन कलाकारों को इस योजना का लाभ मिल सकता है?

उत्तर. गायन, अभिनय, नृत्य, नाटक, रंगमंच, चित्रकला, मूर्तिकला, वाद्य यंत्र वादन तथा अन्य दृश्य कलाओं से जुड़े पात्र कलाकार और कला के विद्वान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न. आवेदन के साथ कौन-कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे?

उत्तर. आवेदन पत्र के साथ हरियाणा निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र (PPP), आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते का विवरण, नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो तथा कला क्षेत्र में योगदान से संबंधित प्रमाण एवं अन्य सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे।

प्रश्न. क्या इस योजना में आय सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर. हां। केवल वे कलाकार या कला के विद्वान पात्र हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख तक है। ₹3 लाख से अधिक वार्षिक आय वाले आवेदक इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।

प्रश्न. क्या प्रत्येक वर्ष कला क्षेत्र में योगदान का प्रमाण देना आवश्यक है?

उत्तर. हां। आवेदक को वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 (कोविड अवधि) को छोड़कर प्रत्येक वर्ष के कला संबंधी योगदान या प्रस्तुतियों का प्रमाण आवेदन के साथ देना अनिवार्य है।

प्रश्न. आवेदन कैसे किया जा सकता है?

उत्तर. वर्तमान में निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करके उसे आवश्यक दस्तावेजों सहित कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा के संबंधित जिला कार्यालय में जमा करना होगा।

प्रश्न. क्या इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है?

उत्तर. नहीं। वर्तमान में योजना के लिए आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से स्वीकार किए जा रहे हैं। आवेदन प्रक्रिया की नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित जिला कार्यालय से संपर्क करें।

प्रश्न. लाभार्थियों का चयन कैसे किया जाता है?

उत्तर. विभाग द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद पात्र आवेदनों को विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जाता है। समिति की अनुशंसा और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद अंतिम लाभार्थियों का चयन किया जाता है।

प्रश्न. मासिक मानदेय का भुगतान किस प्रकार किया जाता है?

उत्तर. स्वीकृति मिलने के बाद मासिक मानदेय प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है।

प्रश्न. क्या परिवार पहचान पत्र (PPP) अनिवार्य है?

उत्तर. हां। आवेदन के लिए वैध परिवार पहचान पत्र (PPP) अनिवार्य है क्योंकि इसी के आधार पर आवेदक की आयु, परिवार और आय का सत्यापन किया जाता है।

प्रश्न. यदि लाभार्थी पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ ले रहा है तो क्या होगा?

उत्तर. यदि कोई कलाकार पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन या भत्ते का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो योजना के तहत देय मानदेय में प्राप्त पेंशन या भत्ते की राशि के अनुसार समायोजन किया जाएगा।

प्रश्न. क्या लाभार्थी को जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा?

उत्तर. हां। योजना के अनुसार प्रत्येक वर्ष नवंबर माह में लाभार्थी को विभाग में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। निर्धारित समय पर जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर मानदेय बंद किया जा सकता है।

प्रश्न. योजना से संबंधित सहायता या जानकारी कहां प्राप्त की जा सकती है?

उत्तर. योजना से संबंधित किसी भी सहायता के लिए कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, हरियाणा के संबंधित जिला कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। विभाग के हेल्पलाइन नंबर 0172-2793897 तथा ईमेल artandcultureaffairshry@gmail.com पर भी संपर्क किया जा सकता है।

Leave a Comment